अपने कंफर्म ट्रेन टिकट को दूसरे के नाम कैसे करें ट्रांसफर, यहां जानें आसान तरीका

लंबी दूरी के सफर के लिए अक्सर लोग काफी समय पहले ही अपनी ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कई बार अचानक किसी काम के चलते या दूसरे किसी कारण से वे यात्रा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में वे अपनी टिकट कैंसल कर देते हैं. अगर आप भी अपना प्लान रद्द होने पर ऐसा ही करते हैं तो आपके लिए टिकट ट्रांसफर का विकल्प कारगर साबित हो सकता है. इसमें आप अपनी कंफर्म सीट किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो क्या हैं इसके नियम और कौन इस सुविधा का लाभ ले सकता है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल.
क्या है टिकट ट्रांसफर के नियम?
रेलवे ने कंफर्म टिकट ट्रांसफर करने के नियम बनाए हैं. इसके तहत अगर आप किसी कारण से यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आप अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसा करने पर कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं कटता है. हालांकि आप टिकट सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं. गाइडलाइन के मुताबिक परिवार के सदस्यों में पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी शामिल हैं. इसके अलावा दूसरे रिश्तेदारों के नाम इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर आप अपना ट्रेन टिकट अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अपने जीजा को नहीं क्योंकि रेलवे की ओर से परिवार के सदस्यों की सूची में पत्नी का भाई या बहन, सास, ससुर, मामा, चचेरा भाई, चचेरा भाई और बहन आदि इसमें शामिल नहीं है. टिकट एक बार ही ट्रांसफर किया जा सकता है. ट्रांसफर के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि टिकट कन्फर्म होना चाहिए. आप वेटिंग या आरएसी टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.
24 घंटे पहले बदल सकते हैं नाम
रेलवे नियमों के तहत टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफर कराने के लिए आप ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर से यात्री का नाम बदलवा सकते हैं. आपने टिकट चाहे काउंटर से खरीदा हो या ऑनलाइन बुक किया हो, टिकट में नाम बदलने के लिए टिकट काउंटर पर ही जाना होगा. इस दौरान आपको टिकट का प्रिंटआउट और जिस व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर करना है, उसके पहचान पत्र की फोटोकॉपी रिजर्वेशन काउंटर पर जमा करनी होगी. इसके बाद ही टिकट दूसरे के नाम पर जारी किया जाएगा.

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