अमृतपाल ने पंजाब सरकार के आदेश को HC में दी चुनौती, याचिका में क्या कहा?

अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार का आदेश आने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट में उन्होंने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि NSA के तहत उनकी हिरासत अवैध है जिसे खारिज किए जाना चाहिए. आगे उन्होंने कहा कि इस एक्ट के जरिए उनसे उनके स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया है.
पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनकी हिरासत के समय को बढ़ाने के फैसले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अमृतपाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर दलील दी है कि पंजाब सरकार ये दुष्प्रचार कर रही है कि उसका संविधान में कोई विश्वास नहीं है जबकि वो बतौर सांसद भारतीय संविधान की शपथ ले चुका है.
कार्यवाही को रद्द करने की मांग की
मौजूदा समय में अमृतपाल सिंह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उन्हें पंजाब से 2600 किलोमीटर की दूर डिटेंशन एक्ट लगाकर एक साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया है. उन्होंने हिरासत आदेश सहित एनएसए के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है. अमृतपाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दलील दी है कि पंजाब सरकार ये दुष्प्रचार कर रही है कि उसका संविधान में कोई विश्वास नहीं है, जबकि वो बतौर सांसद भारतीय संविधान की शपथ ले चुका है.
अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई
हाई कोर्ट में अमृतपाल की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना की है. अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि वो एक राजनीतिक संदेश पंजाब के लोगों को दे रहा था और लोकसभा चुनाव में उसका चुना जाना पूरी तरह उसकी बात को प्रमाणित भी करता है. अमृतपाल ने पंजाब सरकार के जरिए NSA के तहत उसकी हिरासत बढ़ाई जाने के आदेश को जल्द रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की है.

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