आदेश की अवमानना हुई होगी तो अधिकारी को जेल भेज देंगे…सोमनाथ बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त
सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पाटनी मुस्लिम जमात की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई होगी तो हम उसे फिर से बहाल करने का आदेश देंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भी भेजेंगे.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन गलत पाया गया तो सरकार को उसे फिर से बनवाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ के डीएम और अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजा. इसके साथ ही गुजरात सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की यथास्थिति बरकरार रखने की मांग को खारिज कर दिया.
अवमानना याचिका में गुजरात के गिर सोमनाथ में सदियों पुरानी मस्जिदों, मकबरों, मुतवल्लियों के घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया है. अवमानना याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई गई है. याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.