आपको भी आया है इनकम टैक्स रिफंड का ये मैसेज, पढ़ने से पहले करें ये काम, वरना लगेगा तगड़ा चूना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स को समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए. अगर आप डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. हालांकि, डेडलाइन नजदीक होने से अब लोग फटाफट अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं. टैक्स डिपार्टमेंट ने भी रिटर्न को वेरिफाई कर के टैक्सपेयर्स को रिफंड देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है.
लेकिन इसी बीच इनकम टैक्स के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी भी हो रही है. ऐसे में अगर आपको भी इनकम टैक्स के नाम पर कोई मेसेज आया है तो ये खबर आपके नाम की साबित हो सकती है और आपको तगड़ा फटका लगने से बचा सकती है.
एक्टिव हो गए साइबर ठग
आयकर विभाग के साथ ही अब स्कैमर्स भी खूब सक्रिय हो गए हैं. साइबर ठगों ने अब लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ाने के लिए इनकम टैक्स रिफंड को अपना हथियार बनाया है. कुछ लोगों को इन ठगों ने फेक मैसेज भेजकर उनके बैंक खाते में सेंध लगाने की कोशिश की है. देशभर से रिफंड फ्रॉड के कई मामले सामने आने के बाद अब आयकर विभाग का एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है.
अगर आपने भी आईटीआर (ITR) भरी है और आपको रिफंड का इंतजार है, तो अब आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. साइबर ठग जो मैसेज भेज रहे हैं, उनमें लिखा है, आपके नाम पर 15,490 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हुआ है. अमाउंट आपके अकाउंट में जल्द ही क्रेडिट हो जाएगा. आप अपना अकाउंट नंबर 5XXXXX6755 वेरिफाई करिए, अगर ये सही नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपनी बैंक अकाउंट की डीटेल अपडेट कर लें.
इनकम टैक्स विभाग ने दी सफाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इस तरह के मैसेज पर आयकरदाता कोई भी प्रतिक्रिया न दें. अगर इस मैसेज को पढकर आयकरदाता दिए गए लिंक पर जाएगा तो उसे वहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत मिलेगा. दरअसल, लिंक के जरिए आयकरदाता को एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है. जब वह वहां अकाउंट अपडेट करता है तो उसके पास एक ओटीपी भेजा जाता है. उस ओटीपी को डालते ही स्कैमर्स बैंक खाते में सेंध लगा देते हैं.
आपको क्या करना होगा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकरदाता को कोई ऐसा एसएमएस या ई-मेल नहीं भेजता, जिसमें लिंक दिया गया हो. आईटीआर प्रोसेस करने के बाद आयकर विभाग टैक्स रिफंड सीधे आयकरदाता के उसी बैंक अकाउंट में डालता है, जिसे उसने ITR भरते समय दिया था. साथ ही इसकी सूचना रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दे दी जाती है. यदि डिपार्टमेंट को बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई सूचना चाहिए तो वह आयकरदाता के रजिस्टर्ड ईमेल पर मैसेज करता है.
इसलिए अगर आपके मोबाइल पर इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ा कोई मैसेज आ रहा है, जिसमें अकाउंट नंबर या किसी और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की बात की जा रही है तो ऐसे मैसेज से सतर्क हो जाएं. इनका रिप्लाई करने पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.

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