इनकम टैक्स से जुड़ी समस्या को सॉल्व करने का मिल रहा मौका, सरकार ने पेश करने जा रही विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम
आयकर विभाग ने कहा कि उसने विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को अधिसूचित किया है. यह योजना 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा पत्र दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि की पेशकश करती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा की. यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी. इसके अलावा योजना को सक्षम करने के लिए नियम और फॉर्म भी अधिसूचित किए गए हैं.
मिलेगा ये फायदा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि इस योजना में पुराने अपीलकर्ता की तुलना में नए अपीलकर्ता के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है. इस योजना में 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि का प्रावधान है.
चार अलग-अलग फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं.
फॉर्म-1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता दाखिल करने के लिए फॉर्म.
फॉर्म-2: संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म.
फॉर्म-3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म.
फॉर्म-4: संबंधित अथॉरिटी द्वारा टैक्स बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश.
ये होगी शर्त
योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दाखिल की हो, ऐसे मामले में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा.
भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है. फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा. ये फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में एक कदम है.