उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई से अलग हुए जस्टिस अमित शर्मा, अलग पीठ में जाएगा मामला

दिल्ली के नोर्थ ईस्ट इलाके में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे की साजिश में शामिल होने के आरोप पर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र उमर खालिद सलाखों के पीछे है. आज यानी सोमवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस अमित शर्मा अब सुनवाई से हट गए हैं, जिसके चलते सुनवाई टल गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का मामला लिस्टेड था, जिस पर आज यानी सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जस्टिस अमित शर्मा ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है. जस्टिस अमित शर्मा के खुद को सुनवाई से अलग करने के बाद सुनवाई टल गई. अब उमर खालिद की जमानत याचिका पर 24 जुलाई को एक अलग पीठ सुनवाई करेगी.
पहले भी सुनवाई से खुद को किया अलग
इससे पहले भी जस्टिस अमित शर्मा ने दंगों के मामले में शरजील इमाम, मीरान हैदर और दिल्ली दंगों के अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. जिसके बाद अब उमर खालिद की जमानत याचिका के मामले से भी उन्होंने खुद को अलग कर लिया है.
कब हुई थी उमर खालिद की गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था. 2020 से ही वह जेल में बंद है. यह उमर खालिद की जमानत याचिका का दूसरा दौर है. निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उमर खालिद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में राहत देने से इनकार कर दिया था.
2023 में किया SC का रुख
उमर खालिद ने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था लेकिन कई बार याचिका पर सुनवाई टली, 14 फरवरी 2024 को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ मामले की सुनवाई करने वाली थी, लेकिन उमर खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी.
खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि जमानत याचिका वापस ली जा रही है. हम परिस्थितियों में बदलाव के कारण याचिका वापस लेना चाहते हैं और उचित राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करना चाहते हैं. हालांकि 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *