एक्शन मोड में सेबी, इन तीन लोगों पर लगा 2.5 करोड़ तक का जुर्माना

बाजार नियामक सेबी ने टीआईएल लिमिटेड और तीन पूर्व अधिकारियों पर बिक्री और रेवेन्यू को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला 2019-20 और 2020-21 में कथित फर्जी खरीद-बिक्री से बिक्री और रेवेन्यू को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से जुड़ा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में चेतावनी भी दी है और कहा है कि जुर्माना 45 दिन के भीतर चुकाया जाना चाहिए.
इनको अलग से देना होगा जुर्माना
नियामक ने व्यक्तिगत रूप से टीआईएल और सुमित मजूमदार पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. सुमित मजूमदार उल्लंघन के समय कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी थे. वह कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हैं. इसके अलावा तत्कालीन सीईओ रमेश अग्रवाल और सीएफओ शिबादित्य घोष पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
सेबी ने दिया ये आदेश
सेबी ने आदेश में कहा है कि टीआईएल की कार्यप्रणाली यह थी कि उसने पिछले वित्त वर्षों में फर्जी बिल जारी किए, जिन्हें बाद में अगले वित्त वर्षों में क्रेडिट नोट जारी करके रद्द कर दिया गया. बिक्री टर्नओवर या ट्रेड रिसीवल को बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बिना उसी दिन फिर से बिल जारी किया, ताकि बैंकों से प्राप्त लोन सुविधाओं को बनाए रखा जा सके. इसमें कहा गया, इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बिक्री या व्यापार प्राप्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया.
तब 12 करोड़ का लगा था जुर्माना
बता दें कि इससे पहले भी सेबी सख्त एक्शन ले चुका है. तब 6 कंपनियों को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया गया था. 96 पेज के आदेश में सेबी ने समीर जैन, मीरा जैन, अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड और कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड पर कार्रवाई की थी. तब खबर आई कि PNBFIL पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही समीर जैन, मीरा जैन, अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड और कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड पर 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
वहीं सीसीसीएल पर 11 करोड़ रुपए और समीर जैन और मीरा जैन पर 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड और पंजाब मर्केंटाइल एंड ट्रेडर्स लिमिटेड पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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