कंगना रनौत की सांसद सदस्यता रद्द करने की क्यों की गई मांग? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी के खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में कंगना की सांसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है. हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना के खिलाफ याचिका दायर की है. इसमें उसने कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है. नायक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी है. नेगी का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन उसके नामांकन पत्र को मंडी के डीएम ने गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था. उनकी दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते.
याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से अपील की है कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए. नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब तलब किया है. कंगना ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मंडी से जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोट से हराया था.