कंपनी ने CTC से काटा, PF में जमा कराया या नहीं पैसा, डेवलप होगा आपको इन्फॉर्म करने का तरीका
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी कंपनी ने आपको सीटीसी में बताया कि आपकी सैलरी से कितना पीएफ यानी प्रोविडेंड फंड का पैसा कटेगा, लेकिन जब आपने कंपनी छोड़ी तब आपको पता चला कि कुछ पैसा तो आपके पीएफ खाते में जमा ही नहीं हुआ है. तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार या यूं कहें आपके पीएफ का पैसा संभालने वाला ईपीएफओ आपको टाइम-टाइम पर इसका अपडेट देता रहेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)की तरफ से अभी भी लोगों को उनके मंथली बकाए की जानकारी अपडेट की जाती है, जिसके आधार पर एमप्लॉई चाहे तो अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी ले सकता है. लेकिन अब ये व्यवस्था और पक्की बनने जा रही है.
डिजिटल सिस्टम डेवलप करे EPFO
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारियों के साथ बैठक कीऋ उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि वह सदस्यों (एम्प्लॉइज) को उनकी भविष्य निधि (पीएफ) कटौतियों के बारे में नियमित रूप से बताने की व्यवस्था विकसित करे.
श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि इस कदम से ईपीएफ कटौती में पारदर्शिता आएगी. इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच भरोसा भी बढ़ेगा. श्रम मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया है कि मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कटौती के संबंध में सभी सदस्यों के लिए एक मजबूत और ट्रांसपरेंट सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने ईपीएफओ अधिकारियों को एक इफेक्टिव और समयबद्ध डिजिटल सिस्टम डेवलप करने के लिए कहा है. कर्मचारियों को उनके वेतन से की गई पीएफ कटौती के बारे में नियमित रूप से बताने के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है.
पीएफ आपकी सीटीसी का हिस्सा
कर्मचारी भविष्य निधि के नियम के हिसाब से आपकी सैलरी के बेसिक पे और हाउस रेंट अलाउंस को मिलाकर जितनी राशि बनती है, उसका 12 प्रतिशत आपकी ग्रॉस सैलरी से काटकर आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कराया जाता है. बाकी बची सैलरी आपकी इन-हैंड सैलरी होती है.
वहीं 12 प्रतिशत पैसा ही आपकी कंपनी को जमा करना होता है, जो असल में आपके सीटीसी यानी कॉस्ट 2 कंपनी का हिस्सा होता है. इस टोटल 24 प्रतिशत का कुछ हिस्सा आपके पेंशन अकाउंट में भी जाता है.