कब्र खोदी-मृतक महिला के साथ किया गंदा काम… पाकिस्तान में शख्स की शर्मनाक हरकत
अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी उम्र की लड़कियां सेफ नहीं हैं और असल में कई जगहों से आए दिन बालात्कार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की एक घटना सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया है कि मरने के बाद भी लोग महिलाओं के लिए गलत सोच रख सकते हैं.
पाकिस्तान के कराची में पुलिस ने एक ऐसे ही नेक्रोफिलियाक को गिरफ्तार किया है, दरअसल नेक्रोफिलियाक वो लोग होते हैं जो कि शवों के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं. हाल ही में एक व्यक्ति ने पुलिस के पास एक मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि गुरुवार यानी 8 अगस्त की शाम को उसने बाग-ए-कोरंगी कब्रिस्तान में अपनी मां के शव को दफन किया था.
चार शवों के साथ कर चुका बलात्कार
उसी शाम सात बजे के बाद उस कब्रिस्तान से कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि कब्र को नुकसान पहुंचा कर शवों के साथ छेड़छाड़ करता है. लोगों ने उसकी इस हरकत के लिए उसकी जमकर पिटाई की, कुछ समय बाद घटनास्थल पर लोकल पुलिस पहुंच गई और उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने उस पर रेप का आरोप लगाया . शवों के साथ ऐसी हरकत करने वाले उस व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछता की जिसमें उसने खुलासा किया कि अभी तक उसने करीब चार महिलाओं के शवों के साथ बलात्कार किया है, आगे उसने बताया कि वह कब्रिस्तान में दफन किए जाने वाले शवों पर ध्यान रखता है और रात में कब्र को नुकसान पहुंचा कर शवों को बाहर निकालता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है.
आठ साल पहले भी लोगों ने पकड़ा था ऐसे
पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस तरह की घटना के लिए उसे करीब आठ साल पहले भी लोगों ने पकड़ा था. मामले की जांच कर रहे पुलिस सर्जन सुम्मैया सैयद ने बताया कि बालात्कार के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति को मेडिकल जां के लिए भेजा गया है, उन्होंने बताया कि मृत महिला के शव को उसके परिवार वालों ने वापस से दफन कर दिया है, हालांकि बाद में इस मामले की जांच के लिए उसे दोबारा बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी. आरोपी के खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड की धारा 297 (कब्रिस्तान आदि पर अतिक्रमण), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया है.