कहीं आपके अकाउंट में भी तो नहीं आए विदेश से पैसे? इनकम टैक्स की रडार पर हैं ये लोग

आज के समय में इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां सबसे अधिक विदेश से पैसा आता है. मतलब ये कि विदेश में रहकर जॉब या बिजनेस से पैसा कमाकर अपने देश भेजने वालों की लिस्ट में इंडियन टॉप पर हैं. ऐसे में अगर आपके बच्चे, माता-पिता या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आपको विदेश से पैसे भेजता है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. दरअसल, ऐसे लोग जिन्हें विदेश से पैसे आते हैं वो इनकम टैक्स की जांच के दायरे में आ सकते हैं. सीबीडीटी ने ऐसे मामलों की जांच शुरू की है, जहां लोगों को विदेश से 6 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भेजी गई है. अगर आपको भी 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली है तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
इसलिए हो रही है जांच
CBDT ने ऐसे मामलों की जांच करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि वो यह जानना चाहता है कि उस रकम को भेजने में कहीं कोई हेराफेरी तो नहीं की गई, मसलन- टैक्स चोरी या कोई और अन्य कारण. इकोनॉमिक टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक यह कदम ऐसे मामलों का पता लगाने के बाद उठाया गया है, जहां जिन लोगों को यह विदेशी रकम भेजी गई, वह उनके द्वारा घोषित आय के अनुरूप नहीं थी और टीसीएस में भी गड़बड़ी थी.
इस मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने फील्ड फॉर्मेशन को फॉर्म 15सीसी का वेरिफिकेशन प्रोसेस और जांच शुरू करने के लिए कहा. फॉर्म 15सीसी उन लोगों के लिए जरूरी होता है जिन्हें विदेश से रकम मिलती है. इस फॉर्म से जुड़े साल 2016 के बाद का डेटा जुटाया जा रहा है और इसका विश्लेषण किया जाएगा.
रडार पर हैं ये लोग
एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल एक समीक्षा की सिफारिश की गई थी. इसे जल्द ही फील्ड फॉर्मेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि इस कदम से सरकार को उन मामलों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां विदेशी रकम भेजी गई थी लेकिन टैक्सपेयर ने अपनी फाइलिंग में इसकी जानकारी नहीं दी. अधिकारी ने कहा कि इस कदम से टैक्स चोरी रुकेगी और यह सुनिश्चित होगा कि विदेश से भेजी जाने वाली रकम का सही हिसाब रहे.
बोर्ड 2020-21 के बाद के डेटा की जांच के आधार पर हाई रिस्क वाले मामलों की लिस्ट तैयार करेगा. इसने फील्ड फॉर्मेशन को हाई रिस्क वाले मामलों का पता लगाने के लिए एक SOP तैयार करने और 30 सितंबर तक ऐसे मामलों की लिस्ट पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार ने अघोषित आय वाले लोगों को पहला नोटिस भेजने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है.
7 लाख से ज्यादा पर 20 फीसदी टीडीएस
सबसे पहला सवाल, जिसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या नॉर्मल अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं या नहीं. तो उनके लिए बता दें कि यह बिल्कुल वैध है कि आप अपने खाते में विदेश से पैसा मंगा सकते हैं जो आपके सगे या संबंधी भेज रहे हों. ऐसा होता भी है क्योंकि कई लोगों को बुजुर्ग मां-बाप भारत में रहते हैं और उनकी विदेश में रहने वाली संतानें भारत के खाते में पैसे भेजती हैं.
विदेश से 7 लाख रुपये ज्यादा भेजने पर सरकार LRD के तहत 20 फीसदी टीडीएस लेती है. हालांकि यह रकम अगर मेडिकल या एजुकेशन के लिए भेजी जा रही है तो उसमें छूट रहती है. फॉर्म 15सीसी के माध्यम से विदेश से रकम पाने वाला शख्स यह प्रमाणित करता है कि वह रकम टैक्स योग्य नहीं है तो किसी और विवरण की आवश्यकता नहीं होती. अधिकारियों ने कहा कि विभाग ने इस छूट के संभावित दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता लगाया है.

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