कहीं आपने तो नहीं जमा कर रखा है इस बैंक में पैसा, RBI ने रद्द किया लाइसेंस
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है. ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक वाराणसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि परिणामस्वरूप, बैंक चार जुलाई, 2024 को कारोबारी समय के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा.
इस वजह से लिया ये फैसला
उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.
आरबीआई ने क्या कहा?
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि पर पांच लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं तथा इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों में नहीं है. रिजर्व बैंक ने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा. डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है.
कुछ दिन पहले इस बैंक का रद्द हुआ था लाइसेंस
बता दें कि कुछ दिन पहले एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. जिस बैंक का लाइसेंस केंद्रीय बैंक द्वारा रद्द किया गया, उसका नाम पूर्वांचल सहकारी बैंक है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है.