केंद्रीय मंत्री ने जारी किए बीफ पास! महुआ मोइत्रा का दावा, शांतनु ठाकुर पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट से TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शांतनु ठाकुर की ओर से जारी किए गए एक पास, जिसमें BSF से कहा गया था कि पासधारक को बीफ ले जाने की इजाजत दी जाए. इसी पास ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है.
महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में दावा किया था कि BJP के मंत्री शांतनु ठाकुर अपने ऑफिशियल लेटर हेड से स्मग्लर्स को बांग्लादेश बीफ ले जानी की इजाजत दे रहे हैं. उनके इन आरोपों को शांतनु ठाकुर खारिज दिया है. अपने पहले ट्वीट के बाद मोइत्रा ने एक और ट्वीट को रिट्वीट किया और लिखा “BSF झूठ बोल रही हैं अगर वे कहते हैं कि यह मानक प्रक्रिया है, तो मंत्री जी बीफ ट्रांसपोर्टरों से प्रति पर्ची ₹200 क्यों ले रहे हैं.”

Union Minister has printed forms on official letterhead to @BSF_India 85BN issuing passes for smugglers on Indo-Bangla border. In this case for allowing 3 kgs of Beef.
Hello @HMOIndia , Gau Rakshak Senas, Godi Media. pic.twitter.com/iYXdihtrVI
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 8, 2024

क्या है पूरा मामला?
TMC सांसद ने एक्स पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की ओर जारी किए हुए पास का फोटो शेयर कर लिखा कि मंत्री स्मग्लर्स को बांग्लादेश बीफ ले जानी की इजाजत के लिए पास जारी कर रहे हैं. इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, “हैलो नमस्ते HMOIndia, गौ रक्षक सेना, गोदी मीडिया.” उनके पोस्ट करते ही एक्स पर लोग शांतनु ठाकुर पर सवाल उठाने लगे. मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने भी इस मामले में अपनी सफाई पेश की और मोइत्रा के आरोपों को नकार दिया.

Please watch video @IndianExpress @the_hindu – @BSF_India lying if they say this is standard procedure. Minister is taking ₹200 per slip from beef transporters. Any action @HMOIndia ?
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 8, 2024

क्या बोले बीजेपी मंत्री?
शांतनु ठाकुर ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि “कोई व्यक्ति तीन किलो बीफ की तस्करी क्यों करेगा? क्या यह बेतुका नहीं है? वह जानती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आसानी के लिए ऐसे पास जारी किए जाते हैं. उन्होंने जानबूझकर इस बात को छिपाया है.
वहीं BSF सूत्रों ने बताया कि ऐसी पर्ची सीमावर्ती इलाकों में पंचायत द्वारा आम लोगों को सामान ले जाने के लिए जारी किए जाते हैं. हालांकि इन पास से किसी भी हालत में समान बांग्लादेश नहीं ले जाया जा सकता है.

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