कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- सोशल मीडिया से हटानी होगी पीड़िता की तस्वीर
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता का सोशल मीडिया से सभी तस्वीर को हटाने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेप पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. उसके बावजूद पीड़िता की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर है. जिसके बाद सीजेआई ने इसे हटाने का आदेश दिया है.
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