क्या आपने ITR फाइल करने के बाद नहीं किया ये काम, तो नहीं आएगा रिफंड
क्या आपने अपना आईटी रिटर्न दाखिल कर दिया है? अगर हां, तो 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई करना न भूलें. वर्ना जितना समय आपने आईटीआर फाइल करने में लगाया है वो बर्बाद हो जाएगा. आईटीआर का वेरिफिकेशन टैक्स रिटर्न दाखिल करने के प्रोसेस का फाइनल फेज है और दाखिल आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए काफी जरूरी है.
जब तक आप इसे वेरिफाई नहीं करते हैं तब तक फाइल आइटीआर को टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोसेसिंग के लिए नहीं माना जाएगा. टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार यदि आप समय पर वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि आपने रिटर्न दाखिल किया ही नहीं. जिसके बाद आपको आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आईटीआर दाखिल ना करने के सभी परिणाम भुगतने होंगे.
कहने की जरूरत नहीं है, यदि आपका दाखिल आईटीआर प्रोसेसेस्ड नहीं होता है, तो आपको रिफंड (यदि कोई हो) नहीं मिलेगा और यह माना जाएगा कि आपने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. वित्त वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) के लिए जिन लोगों का इनकम टैक्स ऑडिट नहीं होना है रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2024 है.
इन तरीकों से कर सकते हैं रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई
आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी से
आपके प्री-वेरिफाई बैंक खाते अकाउंट से जेरेट ईवीसी से
आपके प्री-वेरिफाई डीमैट अकाउंट माध्यम से जेरेट ईवीसी से
एटीएम के माध्यम से जेनरेट ईवीसी से
नेट बैंकिंग से
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से.
ITR वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार यहां विभिन्न ऑनलाइन आईटीआर वेरिफिकेशन ऑप्शंस की जरूरी शर्तें दी गई हैं.
आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी: आपका पैन आधार से जुड़ा होना चाहिए अन्यथा, आप इस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं.
बैंक खाता ईवीसी/डीमैट खाता ईवीसी: इस पद्धति के लिए प्री-वेरिफाई और ईवीसी-सक्षम बैंक या डीमैट अकाउंट की जरुरत होती है.
एटीएम ईवीसी: आपका पैन संबंधित बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. कर विभाग की वेबसाइट के अनुसार बैंकों के एटीएम की लिस्ट जिनके माध्यम से आप ईवीसी जेनरेट कर सकते हैं. एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया.
नेट बैंकिंग: आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए और नेट-बैंकिंग खाता पसंदीदा बैंक अकाउंट के रूप में सक्षम होना चाहिए.
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी): इस पद्धति का उपयोग करने के लिए, आपको अपने कंप्यूटर पर एक वैध और एक्टिव डीएससी और ‘एमसिग्नर’ इंस्टॉल्ड और चालू होनी चाहिए. आपको DSC USB टोकन को अपने कंप्यूटर में प्लग इन करना होगा. आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि डीएससी यूएसबी टोकन क्लास 2 या क्लास 3 सर्टिफिकेट है.
ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर कैसे करें वेरिफाई
आईटीआर पोर्टल ( पर लॉग इन करें और ‘ई-फाइल’ ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद ‘इनकम टैक्स रिटर्न्स’ पर क्लिक करें और ‘ई-वेरिफाई रिटर्न्स’ ऑप्शन पर जाएं.
ई-वेरिफाई किए जाने वाले आईटीआर का चयन करें और फिर वेरिफाई मोड का चयन करें. एक बार जब आप वेरिफाई मोड का चयन कर लें तो ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें.
एक बार जब आप अपने दाखिल किए गए आईटीआर को सफलतापूर्वक वेरिफाई कर लेते हैं, तो एक ट्रांजेक्शन आईडी के साथ एक कंफर्मेशन मैसेज पेज पर दिखाई देगा. आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को नोट करके रखें. आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी मिलेगा.
ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल को लॉगइन किए बिना कैसे करें वेरिफाई
ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल ( पर जाएं और क्विक लिंक के तहत ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ बटन पर क्लिक करें.
‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ पेज पर, अपना पैन दर्ज डालें, असेसमेंट ईयर चुनें, दायर आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें.
एक नया वेब पेज खुलेगा, और आपको इसे अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई करना होगा. एक बार जब आप यह कर लें, तो ‘सबमिट’ पर क्लिक करें. फिर एक नया वेब पेज खुलेगा और आपको वेरिफिकेशन मोड का चयन करना होगा.
फिजिकल आईटीआर-वी फॉर्म भेजकर वेरिफिकेशन
अगर आप ऑनलाइन मोड्स का यूज करने में असमर्थ हैं तो वे ऑफलाइन मोड का भी यूज कर सकते हैं. उसके लिए आईटीआर एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट लेना होगा और उस पर साइन करने के बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीपीसी – बैंगलोर – आयकर कार्यालय को भेजना होगा. जिसका एड्रेस सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु, कर्नाटक: 560500 है.