क्या बढ़ेगी ITR दाखिल करने की डेडलाइन? ICAI ने गिनाई ये खामियां
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख31 जुलाई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए इसे फाइल करने के लिए चंद दिन ही बाकी हैं. बहुत से करदाता तय समय में आयकर रिटर्न दाखिल तो करना चाहते हैं, लेकिन वे ई-फाइलिंग पोर्टल में मौजूद खामियाें से जूझ रहे हैं. टैक्सपेयर्स की इन्हीं परेशानियों का जिक्र इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी किया है. ICAI ने आयकर विभाग को फॉर्म 26AS/TIS/AIS और ITR फॉर्म को फाइल करने में आ रही दिक्कतों के बारे में लिखा है. एसोसिएशन ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर भी अपनी चिंताए जाहिर की है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आयकर विभाग ITR दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाएगा, जिससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय मिल सके.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष एस छाजेड के अनुसार 5 जुलाई, 2024 को ई-पोर्टल फाइलिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर आयकर विभाग को पत्र भेजा गया है. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण कई करदाताओं को फॉर्म 26AS/AIS/TIS के संबंध में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में रिटर्न फाइल करने की तारीख टैक्सपेयर्स के लिए सही नहीं है. आईसीएआई के अलावा अन्य कई चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशनों ने भी इनकम टैक्स के साथ इस बारे में बातचीत की और आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की.
ICAI की ओर से ई-फाइलिंग पोर्टल में पाई गई ये खामियां
फॉर्म 26AS/AIS/TIS एक्सेस करना हुआ मुश्किल
ICAI के मुताबिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण कई करदाताओं को फॉर्म 26AS/AIS को एक्सेस करने में बहुत दिक्कत हुई. वहीं कई बार TIS और AIS के आंकड़ों में भी अंतर देखने को मिला है, इससे आईटीआर भरने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बडि़यां
आईटीआर फाइल करने के दौरान बहुत से टैक्सपेयर्स को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियाें का सामना करना पड़ा. खासतौर पर लगातार बफरिंग के कारण करदाताओं को फॉर्म भरने में ज्यादा वक्त लग रहा है.
पहले से भरे गए डेटा बेमेल
आयकर रिटर्न और फॉर्म 26AS के अनुसार वेतन, ब्याज आय, टीडीएस आदि में पहले से भरे गए डेटा मिसमैच हो गए हैं. आंकड़ों में अंतर होने की वजह से करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है.
फाइलिंग में आ रहा एरर मैसेज
करदाताओं की शिकायत है कि जब भी वे रिटर्न दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो उनके सिस्टम पर एरर का मैसेज दिखने लगता है. जिससे आईटीआर जमा नहीं हो पा रहा है.
ओटीपी न मिलना
आईटीआर दाखिल करने के दौरान प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की जरूरत पड़ती है. मगर जब टैक्सपेयर्स गेट ओटीपी पर क्लिक कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत ओटीपी नहीं मिल रही है, वहीं कई लोगों को एक बार भी ओटीपी नहीं मिली है. इसके चलते उनका रिटर्न सत्यापित नहीं हो पा रहा है.
AIS/TIS में सीमित रिस्पांस ऑप्शन
वर्तमान में AIS/TIS पोर्टल करदाताओं को इन विवरणों में दी गई जानकारी पर प्रतिक्रिया देने के लिए विकल्पों का एक सेट उपलब्ध कराता है. कई बार ये विकल्प करदाता की स्थिति या प्रतिक्रिया को सटीक रूप से कैप्चर करने के लिए काफी नहीं होता है. ऐसे में उन्हें यह विकल्प देने चाहिए, जिससे करदाताओं को उनके उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज अपलोड करने में मदद करे.
TIS में प्रतिक्रियाओं का देर से अपडेट होना
ICAI के अनुसार कई करदाताओं ने रिपोर्ट की है कि MS में उनके उत्तरों को अपडेट करने के बाद भी संबंधित परिवर्तन 115 में तुरंत दिखाई नहीं देते हैं. उनके उत्तर देर से अपडेट हो रहे हैं, जिससे उन्हें फॉर्म दाखिल करने में समस्या आ रही है.