क्रेडिट कार्ड से ऐसे करें टैक्स का पेमेंट, रिफंड के साथ ऐसे मिलेगा कैशबैक
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. अपने ITR फॉर्म को समय पर दाखिल करने के कई लाभ हैं, भले ही आप कोई टैक्सपेयर न हो. 07 जून, 2021 को लॉन्च किया गया इनकम टैक्स पोर्टल टैक्सपेयर्स को कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी टैक्स देनदारियां आसान हो जाती हैं. आज की स्टोरी में हम जानने वाले हैं कि अगर आप आईटीआर फाइल करने के बाद अपने टैक्स का पेमेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से करते हैं तो आप उससे कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं.
क्यों करें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल?
इनकम टैक्स पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके टैक्स का पेमेंट करने का विकल्प काफी सुविधा प्रदान करता है. यह बैंक ट्रांसफर या नकद लेनदेन की आवश्यकता के बिना तत्काल टैक्स पेमेंट की अनुमति देता है. इसके अतिरिक्त, यह आपको उन स्थितियों में भी अपने टैक्स दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाकर लेट फीस और ब्याज से बचाता है, जब आपके पास लिमिटेड कैश होता है.
क्रेडिट कार्ड से अपने टैक्स का पेमेंट करने से आपके पेमेंट का तुरंत कंफर्मेंशन मिल जाता है. चेक या बैंक ट्रांसफर जैसे पुराने तरीकों को एसेसमेंट होने में समय लग सकता है, जिससे यह अनिश्चितता बनी रहती है कि आपका पेमेंट कंफर्म हुआ है या नहीं. इसके विपरीत, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तुरंत कंफर्मेंशन मिलती है, जिससे कोई भी चिंता दूर हो जाती है.
इन कार्ड पर मिलता है रिवॉर्ड
भारत में केवल कुछ ही क्रेडिट कार्ड इनकम टैक्स पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट प्रदान करते हैं. वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा कार्ड, जैसे कि एचडीएफसी बिज़ब्लैक और एचडीएफसी बिज़पावर क्रेडिट कार्ड, टैक्स पेमेंट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट प्रदान करते हैं. ये कार्ड क्रमशः आयकर और जीएसटी पेमेंट पर क्रमशः 16% और 8% तक की बचत प्रदान करते हैं. इनके अलावा आप अन्य क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं जो आयकर का पेमेंट करने पर भी माइलस्टोन लाभ प्रदान करते हैं जैसे कि एसबीआई विस्तारा कार्ड/आईडीएफसी विस्तारा कार्ड, जहां आप माइलस्टोन तक पहुंचने पर कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट प्राप्त कर सकते हैं.