खत्म करवाना है ट्रैफिक चालान तो आजमाएं ये तरीका, लोक अदालत फिर देगी मौका

जिन लोगों के ट्रैफिक चालान पेंडिंग है वो चिंता ना करें. अब आपके पास लोक अदालत में अपील करने का ऑप्शन अवेलेबल है. आप चालान माफ या कम भी करवा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाल में 2024 लोक अदालतों की तारीखों की घोषणा की है, इसमें तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर लगने वाली है. कुछ दिनों बाद आप आपने सभी ट्रैफिक चालान से छुटकारा पा सकेंगे.
लोक अदालत
लोक अदालत में चालान की सुनवाई के लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. इसके लिए आपको ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे. इसके बाद आपको नेशनल लोक अदालत में पेश होने का टाइम दिया जाएगा. यहां पर आप बताए गए टाइम पर पेश होकर कटे हुए चालान के विरोध में अपनी बात रख सकते हैं. इसके बाद कोर्ट या तो चालान को कम कर देती है या निरस्त कर देती है.
14 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
लोक अदालत 14 सितंबर को लगेगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाता है. अगर आप नेशनल लोक अदालत में अपने पेंडिंग चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर आपको एक टोकन दिया जाएगा, इस पर नेशनल लोक अदालत में शामिल होने का टाइम और आपका फाइल नंबर लिखा होगा.
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन

अगर आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले nalsa.gov.in/services/legal-aid/how-to-apply पर लॉगइन करें.
अब यहां पर Apply Legal AID के ऑप्शन पर क्लिक करें.
ये करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करें, केस के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर के अथॉरिटी से लेकर पालिका के आधार तक क्लिक करना है.
फॉर्म में पर्सनल और ग्रीवेंस से लेकर TDS तक के जरूरी डॉक्यूमेंट अपडेट करें. इसके बाद आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स

ऑनलाइन राज्य यातायात पुलिस पोर्टल या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोक अदालत पर क्लिक करें.
इसके बाद जेनरेट टोकन ऑप्शन सलेक्ट करें.
जरूरी डिटेल्स भरें और टोकन जेनरेट करें.
अपनी अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट निकाल लें.
यहां बताई गई तारीख और समय पर अदालत में पेश हो जाएं.

ध्यान रहे कि आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के टोकन पर लिखे समय और तारीख के मुताबिक ही अदालत में पेश होना है. अपना टोकन नंबर और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जरूर जाएं.

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