चुका दिया पूरा Car Loan? लेकिन नहीं किया ये काम तो गाड़ी बेचते वक्त होंगे परेशान
नई गाड़ी खरीदते वक्त ज्यादातर लोग बैंक से Car Loan लेते हैं, लोन लेने के साथ ही RTO में जब आपकी कार रजिस्टर होती है उस वक्त आरटीओ के डेटाबेस में बैंक का नाम आपकी RC के साथ जुड़ जाता है. गाड़ी पर चल पूरा लोन चुकाने के बाद लोगों को लगता है कि बैंक से NOC तो मिल गई, काम खत्म लेकिन काम यहां खत्म नहीं बल्कि यहां से शुरू होता है.
आपने भी अगर गाड़ी के लोन लिया हुआ है तो हम आज आपको एक काम की बात बताने वाले हैं जिसे अगर आपने इग्नोर कर दिया है तो आपको फ्यूचर में गाड़ी बेचते वक्त ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी और आपको दिक्कत हो सकती है और कौन सा है वो जरूरी काम जो बैंक से NOC मिलने के बाद करना होता है, आइए जानते हैं.
इस डॉक्यूमेंट पर भी होता है बैंक का नाम
शोरूम में जब नई कार खरीदने के लिए जाते हैं तो कार के प्राइस ब्रेकअप वाली शीट में आपको हाइपोथिकेशन का अलग से चार्ज दिखाई देगा. हाइपोथिकेशन का मतलब है वो कंपनी या बैंक जिनसे आप गाड़ी के लिए लोन लिया है. न सिर्फ RC बल्कि Car Insurance पर भी बैंक का नाम आता है जिससे आपने लोन लिया है. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि लोन खत्म होने के बाद बैंक का नाम रिकॉर्ड से हटवाएं (Hypothecation Removal), लेकिन सवाल यह है कि ये काम होगा कैसे?
कैसे हटेगा हाइपोथिकेशन (How to Remove Hypothecation)
आरटीओ के रिकॉर्ड से बैंक का नाम हटाने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा. parivahan.gov.in पर जाने के बाद होमपेज पर ऑनलाइन सर्विस में Vehicle Related Services ऑप्शन पर क्लिक करें.
इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद राज्य चुने. राज्य चुनने के बाद आपको स्क्रीन पर उन सर्विसेज के नाम दिखेंगे जिन्हें आप ऑनलाइन कर सकते हैं. इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर-ईमेल आईडी के जरिए अकाउंट क्रिएट करना होगा.
(फोटो क्रेडिट- parivahan.gov.in)एक्टिवेशन लिंक ओटीपी के साथ आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर मिलेगी जिस यूजर आईडी एक्टिवेट होगी. एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक कर यूजर आईडी एक्टिवेट कीजिए और फिर एक मजबूत पासवर्ड सेट कीजिए.
यूजर आईडी और पासर्वड के जरिए लॉग-इन करें और फिर सर्विस में Hypothecation Termination ऑप्शन को चुनें. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर फीस भरें, ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद Receipt का प्रिंट आउंट जरूर लें.
Hypothecation Removal के बाद करें ये काम
फीस भरने के बाद आरसी, पेमेंट किए गए पेज का प्रिंट आउट, बैंक एनओसी, कार इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को आरटीओ भेजें. आरटीओ को जैसे ही आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके 10 से 15 दिनों में आरटीओ रिकॉर्ड्स से बैंक का नाम हट जाएगा और आरटीओ की तरफ से आप लोगों के लिए नई आरसी जारी कर दी जाएगी.