जबरन खाली कराई थी डूंगरपुर की बस्ती, आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना

लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आजम पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था. आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है.
आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी पाए गए हैं. अब उनको एक और मामले में दोषी पाया गया है. आजम पर आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया, साथ ही लोगों को धमकाया भी. इसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम के अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया गया है.
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ठेकेदार बरकत अली को भी सजा
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरकत अली ठेकेदार को भी सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि इस समय आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं. 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए थे.
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि डूंगरपुर बस्ती के रहने वाले अबरार ने 6 दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमें में उन्होंने आजम खां, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था.
MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा
खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे गिराने के मामले में, विशेष एमपी—एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है. इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया है. उन्हें पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 मई को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा समेत उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी. तीनों को रामपुर की एक अदालत ने जालसाजी के जुर्म में दोषी ठहराया था.

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