डिप्टी स्पीकर के चुनाव कराने की मांग तेज, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

लोकसभा स्पीकर चुनाव के बाद अब डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए मामला सदन से कोर्ट के दरवाजे पर चला गया है. लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी. कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा, कि सरकार को बताना चाहिए कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है, इसके लिए चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है?
इस बार लोकसभा में स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष के तल्खी देखने को मिल रही है. विपक्ष लगातार कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर के लिए वो दावा करेगा. पिछली बार से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है. देश में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है. पिछली बार की लोकसभा में इस पद की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी, क्यों कि तब विपक्ष लगभग न के बराबर था.
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सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था केंद्र सरकार से जवाब
इससे जुड़े मामले पर SC ने फरवरी 2023 में नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब मांगा था लेकिन अब तक जवाब न फाइल होने की वजह से मामले की सुनाई टलती रही. जबकि संविधान का अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से कहता है कि लोकसभा में स्पीकर के अलावा एक डिप्टी स्पीकर भी होगा.
विधानसभा में खाली पड़े डिप्टी स्पीकर के पद पर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के तरफ से कोर्ट में विधानसभाओं के डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर सवाल उठाए गए. याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान, यूपी, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और झारखंड की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है जो संविधान के अनुच्छेद 178 का उल्लंघन है.
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