दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को आज मिलेगी बेल? कोर्ट सुना सकता है फैसला

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है. 2020 में हुए दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद पिछले कई साल से जेल में बंद हैं. उमर ने कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है. इस मामले में 13 मई को सुनवाई हुई थी लेकिन फैसला नहीं आ पाया था. घंटों की सुनवाई के बाद स्पेशल जज समीर बाजपेयी ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. वहीं, आज उमर खालिद को कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकीं हैं.
जमानत याचिका का विरोध कर रही है दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध कर रही है. दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर याचिका का विरोध करते हुए इसे निराधार बताया. उन्होंने लिखित दलीलें भी दाखिल की थीं. उधर, उमर खालिद के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई आतंकी मामला नहीं बनता है और उनका नाम दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दोहराया गया है. उसका नाम दोहराने से झूठ, सच नहीं हो जाता. उनके खिलाफ भयानक मीडिया ट्रायल किया गया. उन्होंने अपनी लिखित दलीलें भी दाखिल की थीं.
उमर ने सोशल मीडिया पर फैलाया था झूठा नैरेटिव
दिल्ली पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया था. दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने सोशल मीडिया चैट्स के जरिए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थीं. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद ने 2020 में 23 जगहों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था, जो पहले से तय था. इस विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में दंगा हुआ.
साजिश की शुरुआत से दंगे होने तक उमर का नाम
दिल्ली पुलिस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि साजिश की शुरुआत से लेकर दंगे होने तक उमर खालिद का नाम आ रहा है. उमर ने कई लोगों को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ट्वीट करने का अनुरोध किया, जिनके सोशल मीडिया पर काफी संख्या में फॉलोअर्स हैं. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कुछ लोगों के नाम भी गिनवाएं.
उमर की जमानत याचिका पर SC में कई बार टली सुनवाई
बता दें कि उमर खालिद की जनतमा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों बार सुनवाई टली. इसके बाद उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका वहां से वापस ले ली थी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने खालिद की जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दी थी.
2020 में हुए दिल्ली दंगे के आरोपी हैं उमर खालिद
उमर खालिद साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों का आरोपी हैं. तब सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. उमर यूएपीए के तहत सितंबर 2020 से ही जेल कस्टडी में है. खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश रचने के आरोप में UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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