दिल्ली शराब घोटालाः मनीष सिसोदिया जेल से आए बाहर, मगर कौन-कौन अब भी अंदर?

दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने सुबह उन्हें जमानत दे दी. 2 लाख के मुचलके, पासपोर्ट जमा करने और पुलिस थाने में हाजिरी जैसी कुछ शर्तों पर अदालत से उन्हें राहत मिल गई.
जमानत एक नियम है और जेल अपवाद – इस विचार को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने माना कि जांच एजेंसियों की तरफ से ट्रायल में हो रही देरी सिसोदिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन है. हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट की तरफ से बारबार सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज किए जाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना.
मगर जिस ट्रायल में हो रही देरी की वजह से सिसोदिया को जमानत मिली, उसी मामले में कुछ और अहम नाम अब भी जेल में बंद है. दिल्ली शराब नीति में अब तक गिरफ्तार हुए अहम नामों में सिसोदिया ही की तरह संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल थी.
अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब नीति ही से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताया था. मगर अदालत ने सिंह को जमानत दे दी. इस केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राघव मगुंटा, पी. शरद रेड्डी, दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह हो चुके हैं. तो उनका मामला अलग हो गया है.
वे कुछ नाम जो अब भी जमानत के लिए इस अदालत से उस अदालत के चक्कर काट रहे हैं, उन पर एक नजर –
पहला – विजय नायर
31 जुलाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय नायर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब भी सुनवाई जारी है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय, संजय धुलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने यह मामला है. नायर की तरफ से अदालत में वकील बिनीसा मोहंती दलील रख रही हैं.
ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद नायर ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. वह कहते रहे हैं कि चूंकि वे आम आदमी पार्टी के मीडिया और कम्यूनिकेशन विभाग के प्रभारी थे, वह कभी भी शराब नीति को बनाने और लागू करने वालों में शामिल नहीं रहे.
दूसरा – अरविंद केजरीवाल
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले ही में अंतरिम जमानत दे दी थी. ये जमानत ईडी की ओर से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मिली थी. चूंकि केजरीवाल को सीबीआई ने भी शराब घोटाले ही से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, वह अब भी जेल के अंदर हैं.
उनका मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में सुना जा रहा है. ईडी उनकी जमानत का विरोध कर रही है. अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी. मगर ट्रायल कोर्ट के आदेश पर बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.
तीसरा – के. कविता
इस साल 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद में बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता के घर पर छापा मारा. कुल 8 घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी चली. उसके बाद कविता को गिरफ्तार कर लिया गया. के. कविता की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल 13 अगस्त तक बढ़ा दी है.
इसी हफ्ते के. कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज हो चकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता के वकील ने जमानत याचिका पर और जोर न देने की बात की थी. और अदालत से इसे वापस लेने की मांग की थी. आखिरकार, याचिका वापस हो गई. कविता को हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है.
चौथा – अमनदीप सिंह ढाल
4 जून की रिपोर्ट है. जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वह अब भी जेल में हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने जो भी सबूत जुटाए हैं, उसके मुताबिक ढाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में अहम किरदार रहे हैं और वह एक बड़ी षडयंत्र का हिस्सा रहे हैं.
मार्च 2023 में अमनदीप सिंह ढाल की गिरफ्तारी ईडी ने की थी. अगले ही महीने अप्रैल में सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अमनदीप अपनी गिरफ्तारी को पहले तो निचली अदालत में चुनौती दे चुके हैं. और फिर वहां से राहत न मिलने पर वह दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं. मगर अब भी वह जेल में हैं.

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