दिल्ली LG वीके सक्सेना की ताकत बढ़ी, राष्ट्रपति ने दिया बोर्ड-आयोग में नियुक्ति का अधिकार

राष्ट्रपति ने दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना के अधिकार बढ़ा दिए हैं. उन्होंने अब दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति मिल गई है. सरकार ने इसका गजट भी जारी कर दिया है.
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है. लगातार दिल्ली सरकार की ओर से एलजी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं. एक दिन पहले ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी पर टैक्सपेयर्स का पैसा दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. अब सरकार की ओर से एलजी को और अधिकार दे दिए गए हैं.
क्या मिला अधिकार?
गृह मंत्रालय की ओर से जो गजट जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब दिल्ली एलजी के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा. इसके लावा वह ऐसे किसी भी प्राधिकरण बोर्ड, आयोग और निकाय में किसी भ्सी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे. इसके लिए वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 45 घर के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होंगीं.

President delegates Delhi LG the power to form and appoint members to any authority, board, commission, or statutory body under laws enacted by Parliament for Delhi: MHA pic.twitter.com/Ra9p3HfLDX
— ANI (@ANI) September 3, 2024

LG और दिल्ली सरकार में बढ़ेगी तकरार
उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाने से एक बार फिर दिल्ली में उप राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार बढ़ सकती है. दरअसल सरकार और एलजी के बीच अदावत पुरानी है. पिछले कई सालों से चल रही तकरार में हमेशा ही ये मुद्दा रहा है कि दिल्ली में ज्यादा अधिकार किसके पास हैं. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक अनिधिनयम भी लाया जा चुका है, जिसमें एलजी और सीएम के पास क्या क्या अधिकार हैं ये बताया गया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी. सीएम केजरीवाल ने इसका विरोध किया था.

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