नशीले पदार्थ, हथियार-गोला बारूद की तस्करी… गोल्डी बराड़ के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को आतंकवादी गोल्डी बराड़ के सहयोगियों द्वारा चंडीगढ़ में एक व्यवसायी के घर पर जबरन वसूली के लिए गोलीबारी करने के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. विदेशी मूल के गोल्डी बरार सहित दो आरोपी फरार हैं.
आरोपपत्र दाखिल करने वाले गोल्डी बराड़ को आरसी-03/2024/एनआईए/डीएलआई मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है और उस पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक आतंकवादी गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया है.
उसके करीबी सहयोगी गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों, जो कि फरार है, को मामले में सह-साजिशकर्ता के तौर पर आरोपित किया गया है.
चंडीगढ़ में व्यवसायी के घर पर हुआ था हमला
चंडीगढ़ में व्यवसायी के घर पर हमला इस साल 19 जनवरी को हुआ था, जब नामित आतंकवादी गोल्डी बरार के सहयोगियों ने पीड़ित के घर पर गोलीबारी की थी. सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ ने पहले व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी.
एनआईए की जांच के अनुसार, गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लों ने गिरफ्तार आरोपियों को अपने आतंकी गिरोह में भर्ती किया था. एनआईए की जांच में पाया गया कि बराड़ अपने भारत स्थित सहयोगियों के माध्यम से एक बड़ा आतंकी-जबरन वसूली-नार्को नेटवर्क चला रहा था.
सहयोगी हथियारों और गोला-बारूद की खरीद/तस्करी, नशीले पदार्थों की बिक्री-खरीद, नशीले पदार्थों की आय का चैनलाइजेशन, गोल्डी बराड़ के ठिकानों पर रेकी और उसके बाद हमले आदि में शामिल थे.
एनआईए ने चार्जशीट में लगाए ये आरोप
एनआईए ने 8 मार्च 2024 को चंडीगढ़ पुलिस से मामले को अपने हाथ में लिया था. उसने पाया कि आरोपियों ने पंजाब, चंडीगढ़ और भारत के अन्य राज्यों में अमीर व्यापारियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी. बराड़ की कार्यप्रणाली के अनुसार, व्यापारियों द्वारा भुगतान करने से इनकार करने पर उनके घरों पर शारीरिक हमले/गोलीबारी आदि की जाती थी.
गोल्डी बराड़ और गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों उर्फ ​​गोल्डी राजपुरा के अलावा, अन्य आरोपितों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ ​​लाडी, काशी सिंह उर्फ ​​हैरी, शुभम कुमार गिरी उर्फ ​​पंडित, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​गुज्जर, कमलप्रीत सिंह, प्रेम सिंह, सरबजीत सिंह उर्फ ​​सरबू और गगनदीप सिंह उर्फ ​​गोल्डी के रूप में की गई है.
चंडीगढ़ स्थित विशेष एनआईए कोर्ट के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में एनआईए ने सभी 10 आरोपितों पर आईपीसी, यूए(पी) एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *