नाबालिग ने चलाया वाहन तो जेल जाएंगे माता-पिता, 31 जुलाई से लागू होगा नियम

पंजाब में अब नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर सख्ती कर दी गई है. 18 से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने पर उनके अभिभावकों पर कार्रवाई होगी. प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन नियमों को तोड़ने पर नाबालिग बच्चे की जगह पिता को भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है. वहीं इसके लिए पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है.
विभाग की ओर से जल्द ही सख्त कार्रवाई नियम लागू किये जायेंगे. नाबालिग के पकड़े जाने पर माता या पिता को 3 साल की कैद या 25000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं अगर किसी दूसरे का वाहन चलाते नाबालिग पकड़ा गया तो वाहन मालिक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी. पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं.
मां-बाप या फिर वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई
ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार चलाता है तो उसके मां-बाप या फिर वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी. इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया. जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करें. एडीजीपी के मुताबिक इस मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी बताया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी न दें. अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस सूरत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर कार्रवाई होगी।
सनरूफ से बाहर निकलने पर भी रोक
अंडरएज की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत कार्रवाई होगी. पंजाब पुलिस इससे पहले चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी थी. ADGP ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर कहा था कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है. नेशनल हाईवे या अन्य सड़कों पर उनसे बाहर निकलकर बच्चे या बड़े हुड़दंग मचाते हैं. इसके कारण ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और ऐेसे में एक्सीडेंट हो जाता है.

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