नोएडा की गाड़ी और दिल्ली में कटा चालान, किस लोक अदालत में होगा निपटारा?

Lok Adalat Date 2024: अक्सर ऐसा होता है कि हम नोएडा से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जाते हैं और वहां कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण चालान कट जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि नोएडा में रजिस्टर्ड गाड़ी का चालान का निपटारा कहां होगा? इसे नोएडा या फिर दिल्ली, कहां की लोक अदालत में निपटाया जा सकता है? 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी. लोक अदालत में लोग चालान कम या माफ करा सकते हैं. आइए जानते हैं कि दूसरे राज्य या शहर में काटे गए चालान की रकम कौन सी लोक अदालत में जमा होगी.
लोक अदालत में जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहां आपके चालान की जुर्माना राशि कम हो जाती है. कई मामलों में तो ट्रैफिक चालान माफ भी हो जाता है. इसलिए लोग लोक अदालत के लगने का इंतजार करते हैं. अगली नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को लगेगी. अगर आपका चालान कटा हुआ है, तो लोक अदालत में जाकर माफ या कम करवा सकते हैं.
किस लोक अदालत में होगा निपटारा?
आमतौर पर चालान जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या जिले में काटा गया है, उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या जिले की लोक अदालत में इसका निपटारा किया जाता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी का चालान दिल्ली में कटा है, तो उसे दिल्ली की लोक अदालत में ही निपटाया जा सकता है. नोएडा की लोक अदालत में इस चालान को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
ऐसा क्यों होता है?
इसका कारण यह है कि हरेक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अपना अलग ज्यूडिशियल सिस्टम होता है और लोक अदालतें भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा होती हैं. इसके अलावा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या जिलों के अपने क्षेत्राधिकार होते हैं. इसलिए, एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लोक अदालत दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चालानों का निपटारा नहीं कर सकती है.
लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत एक ऑप्शनल अदालत है, जहां आपसी विवाद निपटाए जाते हैं. इस कोर्ट में लोग और संस्थाएं आपस के झगड़े या विवाद को मिलजुलकर आपसी रजामंदी से निपटाते हैं. ट्रैफिक चालान के मामले में लोक अदालत में आप चालान की रकम में छूट हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ मामलों में चालान माफ भी करवा सकते हैं.
लोक अदालत में चालान का निपटारा कैसे करें?
14 सितंबर को देश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दिन देश के हर राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों, जिला और तालुका लेवल पर लोक अदालत लगेगी. यहां आप अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं.
लोक अदालत की तारीख और जगह जानें: सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपके एरिया की लोक अदालत कब और कहां लगेगी.
एप्लिकेशन जमा करें: लोक अदालत में आवेदन जमा करने के लिए आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है.
अगर आपकी गाड़ी का चालान दिल्ली में कटा है, तो आपको उसे दिल्ली की लोक अदालत में ही निपटाना होगा. नोएडा की लोक अदालत में इस चालान की सुनवाई नहीं होगी. लोक अदालत में निपटाए गए फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है.

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