पंजाब के कंडोला ड्रग्स रैकेट केस में रणजीत सिंह दोषी करार, अदालत ने सुनाई सजा
पंजाब के कंडोला ड्रग्स रैकेट से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जालंधर की अदालत ने आज आरोपी रणजीत सिंह उर्फ राजा कंडोला और उसकी पत्नी को दोषी करार दिया है. इस मामले में अदालत ने रणजीत सिंह उर्फ राजा कंडोला को 9 साल की सजा सुनाई है जबकि पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई है. रणजीत सिंह उर्फ राजा कंडोला को पंजाब में “आइस ड्रग लॉर्ड” के नाम से भी जाना जाता है. रणजीत सिंह के खिलाफ पंजाब में दर्ज अलग-अलग 9 एफआईआर के बाद ईडी ने साल 2012 में मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
पंजाब में पकड़े गए इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना राजा कंडोला मामले में सुनवाई करते हुए राजा कंडोला और उसकी पत्नी को राज्य की पुलिस ने 200 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा था. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राजा को 9 साल की सजा सुनाई है. वहीं उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उसकी पत्नी रजवंत कौर को अदालत ने 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है.
12 साल से चल रही थी जांच
इस मामले में 2012 से लगातार जांच चल रही थी और 2015 में चार्जशीट फाइल की गई. चार्जशीट फाइल होने के पूरे 9 साल बाद केस में इस निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है. मामले दोषियों की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट खंगालने में काफी समय लगा. 2015 में चार्जशीट फाइल करने के बाद काफी समय तक ट्रायल चला. इसके बाद दोषियों की करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई.
जुर्माना नहीं भरने पर बढ़ जाएगी सजा
मामले की सुनवाई जस्टिस निरभैय सिंह गिल की अदालत में हुई. कोर्ट ने राजा और उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाने के साथ ही कहा कि अगर दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाते तो दोनों को 6-6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा और भुगतनी पड़ेगी. बता दें, कि लगभग एक दशक पहले पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशे का कारोबार करने वाले रणजीत सिंह राजा कंडोला को करोड़ों रुपये की ड्रग सहित गिरफ्तार किया था. ड्रग कारोबार में विदेशी लिंक सामने आने के बाद ईडी की तरफ से केस दर्ज कर मामले की जांच की गई. जांच के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों की ड्रग मनी ट्रांजेक्शन के भी कई लिंक सामने आए.