पार्टनर धोखा दे रहा है या नहीं… लिव-इन-रिलेशन में रहने से पहले खुल जाएगी पूरी ‘कुंडली’

उत्तराखंड में अब लिव-इन-रिलेशन में रहने से पहले कपल एक दूसरे के अतीत को अच्छी तरह जान सकेंगे. ऐसा प्रावधान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली में किया गया है. इससे कपल्स की टेंशन बढ़ेगी नहीं बल्कि वो धोखे से बच सकेंगे. यूसीसी में प्रेमी युगल की निजता और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा. बशर्ते उनकी उम्र 21 साल या उससे अधिक हो.
उनकी जानकारी माता-पिता या किसी बाहरी शख्स को नहीं दी जाएगी. इस बारे में जरूर विचार जारी है कि यदि जोड़े में किसी की उम्र 18 से 21 साल के बीच है, तो ऑनलाइन पंजीकरण का आवेदन करते ही उनके अभिभावकों को एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाए.
संयुक्त आवेदन पर ही मिलेगी जानकारी
इसके साथ ही यूसीसी के नियम बनाने वाली समिति एक नए और अहम प्रावधान पर विचार-विमर्श कर रही है. यदि लिव इन रिलेशनशिप में जाने वाला जोड़ा संयुक्त आवेदन करके एक-दूसरे के बारे में जानकारी मांगता है तो पोर्टल के जरिये पार्टनर का पिछला रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाएगा. इससे उसकी शादी, तलाक और पुराने रिश्ते से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी. ऐसे इसलिए मुमकिन होगा कि उत्तराखंड में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन या रिलेशन ब्रेक होने का पंजीकरण पोर्टल पर अनिवार्य होगा.
ओटीपी के जरिए मिलेगी सारी जानकारी
यूसीसी पोर्टल पर संयुक्त आवेदन करने की स्थिति में दोनों को आधार के लिंक के जरिए ओटीपी मैसेज मिलेगा, जिसके बाद सत्यापन होने पर उन्हें पिछले रिकॉर्ड का जानकारी मोबाइल पर भेज दी जाएगी. दोनों पार्टनर पहले लिव इन में रहा है या नहीं, अथवा किस अवधि तक रहा है.

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