प्रज्वल के बाद अब उसकी मां भवानी रेवन्ना पर कसेगा शिकंजा, जमानत याचिका हुई खारिज
अश्लील वीडियो, रेप और अपहरण के मामले के आरोपी जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने छह जून तक पुलिस रिमांड का आदेश दिया है. लेकिन उनके पिता जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना के लिए भी आज का दिन काफी अहम है. एक ओर प्रज्वल रेवन्ना के पिता और विधायक एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द होने की खतरा है तो दूसरी ओर, उसकी मां भवानी रेवन्रा पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोप है कि अपहरण कांड में भवानी रेवन्ना भी शामिल हैं. पिछले 15 दिनों से उनका कोई पता नहीं है, जो एसआईटी अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है.
इस बीच, एसआईटी ने भवानी रेवन्ना को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है. हालांकि, भवानी रेवन्ना ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया. साथ ही पिछले एक पखवाड़े से किसी से संपर्क नहीं किया है. 4 मई को पीड़ितों के अंतिम संस्कार के दौरान भवानी रेवन्ना होलानेरेसीपुर स्थित घर पर मौजूद थीं, लेकिन उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है.
एचडी रेवन्ना के जेल से रिहा होने के बावजूद वह उनसे मिलने नहीं पहुंची थी. उसके बाद से उनके ठिकाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है. उन्होंने एसआईटी का नोटिस का भी जवाब नहीं दिया है.
भवानी रेवन्ना पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
मैसूर के केआर नगर से एक महिला के अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एसआईटी का कहना है कि भवानी रेवन्ना को गिरफ्तार कर पूछताछ की जानी चाहिए. पीड़ित महिला अपहरण मामले में जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने आज (31 मई) भवानी रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी और आदेश जारी किया.
मैसूर के केआर शहर में दर्ज अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी की धमकी मिलने के बाद भवानी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में आवेदन किया था. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत आदेश सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट ने भवानी रेवन्ना की जमानत खारिज कर दी है.
एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
मैसूर के केआर नगर से एक महिला के अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना की जमानत पर सवाल उठाते हुए एसआईटी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. यह जांच पूरी होने तक रेवन्ना को हिरासत में रहना चाहिए. इसलिए एसआईटी ने जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अर्जी पर सुनवाई हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली बेंच में होगी. अगर हाई कोर्ट ने एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द कर दी तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है. अगर जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया तो यह राहत मिल सकती है. कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन रेवन्ना परिवार के लिए काफी अहम है.