फारूक अब्दुल्ला की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ईडी ने नए आरोप जोड़ने की मांग को लेकर दायर की याचिका
जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो सकता है. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाके खिलाफ नए आपराधिक आरोप जोड़ने की मांग की है. इसके लिए पिछले हफ्ते श्रीनगर की कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है. ईडी का यह कदम जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें फारूक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की कार्यवाही रद्द कर दी गई थी.
कोर्ट ने ईडी को कुछ धाराओं के तहत आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी. अब ईडी ने एप्लीकेशन दी है. अगर श्रीनगर कोर्ट ईडी की एप्लीकेशन स्वीकार करती है तो फारूक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज हो सकता है. कोर्ट के पास धारा-216 सीआरपीसी के तहत आरोपों में बदलाव, जोड़ने या फ्रेम करने का अधिकार है.
2018 में ईडी ने दायर की थी चार्जशीट
2018 में सीबीआई ने राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित जेकेसीए (जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन) के पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. ईडी ने आईपीसी की धारा-411 और 424 के तहत नए आरोप लगाए हैं. एजेंसी पूर्व में इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है.सीबीआई जांच में पता चला था कि बीसीसीआई ने 2002-11 के बीच क्रिकेट विकास के लिए जेकेसीए को लगभग 112 करोड़ रुपये दिए थे.
दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई जांच से पता चला है कि करीब 43.69 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई. ईडी ने इसे लेकर ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. ईडी ने अपनी एप्लीकेशन में कहा है कि श्रीनगर की अदालत के पास सीआरपीसी की धारा-216 के तहत आरोपों को जोड़ने के लिए व्यापक शक्तियां हैं. न्याय के हित में इसका प्रयोग किया जा सकता है.
अब्दुल्ला को राहत देते हुए कोर्ट ने कही थी ये बात
इससे पहले इस मामले में फारूक अब्दुल्ला को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों के खिलाफ कोई विधेय अपराध नहीं बनता है. इस वजह से ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट रद्द की जाती है. ईडी ने चार्जशीट में फारूक अबदुल्ला के अलावा जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान मिर्जा और एक अन्य पूर्व कोषाध्यक्ष मीर मंजूर समेत अन्य को आरोपी बनाया था.