महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज से मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया धांसू प्लान
अगर आप अपने लिए स्मार्टफोन या फिर घर के लिए स्मार्टटीवी, फ्रिज, एसी समेत दूसरे होम एप्लायंसेस खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो आपके लिए गुड न्यूज है. आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने धांसू प्लान बनाया है. अब टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरुरत नहीं है. दरअसल, वित्त मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी अनुसार GST कॉउंसिल ने घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन के लिए टैक्स की दरें कम करने का फैसला किया है. इससे मोबाइल, टीवी, फ्रिज खरीदने पर लोगों को महंगाई से राहत मिलने वाली है.
GST के सात साल पूरे
न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तौर पर जीएसटी ने सोमवार को अपने सात साल पूरे किए हैं. जीएसटी में लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए और इसे एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था. सातवें जीएसटी दिवस का विषय ‘सशक्त व्यापार, समग्र विकास’ है.
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ”जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू सामानों पर कर की दरें कम होने से घरेलू उपकरणों और मोबाइल फोन पर कम जीएसटी के माध्यम से हर घर को खुशी और राहत मिली है. जीएसटी करदाताओं का आधार अप्रैल 2018 तक 1.05 करोड़ था जो बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ हो गया है.
केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, ”हमने बेहतर अनुपालन के साथ ही करदाताओं के आधार में तगड़ा उछाल देखा है.” मंत्रालय ने घरेलू सामानों पर जीएसटी से पहले और बाद की कर दरों का तुलनात्मक चार्ट देते हुए कहा कि जीएसटी ने जीवनयापन को आसान बनाया है.
इन पर खर्च हुआ कम
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद हर घर में खाद्य पदार्थों और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कम हुआ है. बिना पैकिंग वाले गेहूं, चावल, दही और लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से पहले 2.5-4 प्रतिशत कर लगाया जाता था, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद कर शून्य हो गया.
कॉस्मेटिक, कलाई घड़ी, प्लास्टिक के सैनिटरी उत्पाद, दरवाजे एवं खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर जीएसटी प्रणाली में 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है जबकि पहले उत्पाद शुल्क और वैट व्यवस्था में 28 प्रतिशत कर लगता था.
इन सामानों पर घट गया GST
मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल फोन, 32 इंच तक के टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, बिजली के उपकरण (एयर कंडीशनर के अलावा), गीजर और पंखे पर पहले 31.3 प्रतिशत कर लगता था, जो जीएसटी व्यवस्था में घटकर 18 प्रतिशत हो गया है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है. जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में दो करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की जरूरत खत्म करने की सिफारिश की है.