मुंगेर में 45 बूथों पर दोबारा नहीं होगा मतदान, सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार
बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के 45 बूथों पर दोबारा मतदान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. मुंगेर लोकसभा सीट में मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया था. इसके साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में मुंगेर लोकसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने की मांग की गई थी.
यह याचिका आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने दायर की थी. इस मामले पर सर्वोच्च अदालत में आज शुक्रवार को ही सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाइकोर्ट क्यों नही गए. देश के सभी हाइकोर्ट खुले हुए हैं. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए वापस लेने की अनुमति दे दी है.
याचिका में लगाए गए थे ये आरोप
आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुंगेर लोकसभा में बड़े स्तर पर धांधली की गई थी. उन्होंने आरोप लगाय कि 45 बूथ पर मतदान के दौरान JDU कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान अधिकारियों की मिली-भगत से बड़े पैमाने पर धांधली की. याचिका मे कहा गया था कि इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई. जिसको लेकर 13 मई को FIR भी दर्ज कराई गई है.
निर्वाचन अधिकारी को हटाने की भी मांग
याचिका में यह भी कहा गया था कि जब मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी से घटना को लेकर मुलाकात कर जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया गया लेकिन कुछ किया नहीं गया. कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया जाए. इसके साथ ही मुंगेर के 45 बूथों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने के लिए दोबारा मतदान कराने का आदेश चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट दे.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता को हाईकोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि बिना याचिका दाखिल किए हाईकोर्ट पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है. हाईकोर्ट खुला है आप वहां जाइए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता ने कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है.