मृतकों के लिए टीडीएस/टीसीएस नियम हुए आसान, CBDT ने जारी किए नए निर्देश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मृतकों के मामले में TDS और TCS से संबंधित नियमों में ढील दी है. इसके तहत अगर पैन और आधार लिंक होने से पहले ही कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो इस पर टैक्स की उच्च दरें लागू नहीं होगी, जिससे टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. सीबीडीटी ने ये जानकारी 5 अगस्त, 2024 को एक सर्कुलर जारी कर दी थी. विभाग ने यह कदम टैक्सपेयर्स से मिली कई शिकायतों के बाद उठाया है.
टैक्सपेयर्स ने शिकायत में कहा था कि विभाग की ओर से पैन-आधार लिंक करने के लिए 31 मई, 2024 तक का वक्त दिया गया था. अगर टैक्सपेयर की मौत इससे पहले हो जाती है तो उसका टीडीएस ज्यादा दरों के साथ काटा जाता है, इसमें विभाग को छूट देनी चाहिए. टैक्सपेयर्स की इसी अपील को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने नियमों में बदलाव का ऐलान किया है. बता दें अगर कटौतीकर्ता यानी जिसका टैक्स काटा गया हो, उसका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो ज्यादा दर से टैक्स कटता है. जबकि पैन-आधार लिंकिंग से इससे बचा जा सकता है.
पैन-आधार लिंक करने की बढ़ाई गई थी तारीख
सीबीडीटी की ओर से इससे पहले एक सर्कुलर जारी कर पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई थी. जिसमें करदाताओं को 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के लिए के लिए पैन और आधार को लिंक करने की तारीख 31.05.2024 तक बढ़ा दी गई थी. ऐसा करने से टैक्सपेयर्स उच्च टीडीएस/टीसीएस से बच सकते हैं. इस बारे में पूरी डिटेल विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड की है, जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं.