लोगों के लिए उठाई थी आवाज… 3 महीने की सजा पर क्या बोले संजय सिंह?

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा हुई है. 23 साल पुराने मामले में आप सांसद को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है. सजा के बाद संजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने शहर के बिजली पानी के लिए आवाज उठाई थी, जेल, लाठी और मुकदमे से मेरी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. जब तक जान है देश के लिए लड़ता रहूंगा.
आप सांसद ने कहा कि 2 दिनों से लड्डू बांटे जा रहे हैं कि संजय सिंह को सजा हो गई. पकड़ो जेल में डालो आपको पता है मामला क्या है? 23 साल पहले 2001 मामला है अपने शहर सुल्तानपुर के लोगों के लिए बिजली, पानी के लिए आवाज उठाई थी.
इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा, कांग्रेस के पूर्व सभासद, और बीजेपी के दो नेताओं को सजा हुई है. कुल 6 लोगों को इस मामले में सजा हुई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिन दो साथियों नगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को सजा हुई है उनकी न्याय की लड़ाई भी लडूंगा क्योंकि वो आंदोलन में हमारे साथ थे, मेरा नाम संजय सिंह है मैं गद्दारी नहीं कर सकता. आप बिना मामले समझे ही जश्न मना रहे हैं सिर्फ संजय सिंह का नाम चला रहे हैं, मेरी सहानुभूति आपके साथ है. बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप मुझे 6 महीने जेल में रखकर इतना तो समझ गए होंगे कि जेल, लाठी और मुकदमे से मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. मैंने तो सदन में भी कहा है जब तक जान है देश के लड़ता रहूंगा.
क्या है पूरा मामला ?
यह 19 जून 2001 का मामला है. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कुछ लोगों ने बिलजी-पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर धरना किया था. उस समय कोतवाली सुल्तानपुर के सब -इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब 23 साल बाद सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने संजय और अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए 3-3 महीने की सजा और 1500- 150 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है.
हाई कोर्ट में लगाई गुहार
9 अगस्त को ही लोअर कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश जारी किया था. संजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर से मोहलत मांगने की याचिका दाखिल की थी. हालांकि 13 तारीख को कोर्ट ने संजय सिंह की मोहलत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने आप सांसद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर दिया था. सभी को 20 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था, जिसमें ये लोग पेश नहीं हुए और लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. संजय सिंह और अनूप संडा के वकील मदन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में संजय सिंह और अनूप संडा की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. इस मामले में सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

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