वाहन पर जरूरी है HSRP नंबर प्लेट, नहीं होने पर कटेगा इतना चालान, जानें कैसे करें अप्लाई
भारत में HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट लगवाना अब अनिवार्य हो गया है. यह सरकार द्वारा सुरक्षा बढ़ाने और चोरी रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया नियम है. अगर आपके वाहन पर HSRP नहीं है, तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है. अलग-अलग राज्यों में यह चालान की राशि अलग-अलग हो सकती है, औसतन यह 500 रुपये से 5000 रुपये तक हो सकता है.
HSRP क्या है?
HSRP नंबर प्लेट एक विशेष प्रकार की हाई-सिक्योरिटी प्लेट होती है, जिसे वाहन पर मजबूती से लगाया जाता है. इसमें कुछ खास फीचर्स होते हैं.
क्रोमियम-आधारित होलोग्राम: जिससे छेड़छाड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ती है.
10 अंकों का पिन कोड: वाहन का विशिष्ट कोड.
लेजर-ब्रांडिंग और प्रेस्ड नंबर: ये प्लेट्स स्टील से बनी होती हैं और लेजर से नंबर अंकित किए जाते हैं, जिससे उन्हें कॉपी करना मुश्किल होता है.
टैम्पर-प्रूफ: एक बार लगाने के बाद इसे बिना नुकसान पहुंचाए हटाना मुश्किल होता है.
HSRP नंबर प्लेट यूज करने के फायदे
हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट को तोड़े बगैर नहीं बदला जा सकता. ऐसे में वाहन का चोरी होना मुश्किल है.
कोडिंग सिस्टम होता है. वाहन से संबंधित जानकारी स्कैनिंग प्रक्रिया के बाद तत्काल मिल जाती हैं.
हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया सकता. ऐसा करने पर क्षतिग्रस्त हो जाती है.
हाई रिजोल्यूशन कैमरों की नजर में यह नंबर प्लेट तत्काल आ जाती है. क्यूआर कोड से डाटा रीड करना आसान होता है.
एक्सीडेंट हो जाए, तो क्यूआर कोड से वाहन मालिक की पूरी जानकारी सेकंडों में मिल जाती है.
कैसे HSRP नंबर प्लेट के लिए करें अप्लाई
सबसे पहले https:// transport.mp.gov.in/ साइट पर जाएं.
इसके होम पेज पर लेफ्ट में बुक एचएसआरपी लिखा आएगा.
इस पर क्लिक करें तो https:// www.siam.in/hrspsubmit. लिंक खुल जाएगी.
साइट पर अपनी गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालें.
राज्य व शहर का नाम लिखने के बाद डीलर का ऑप्शन आ जाएगा.
अपने घर के नजदीक वाले डीलर को चुन लें.
इसके बाद आपको तारीख संबंधी स्लॉट मिल जाएगा.
पेमेंट ऑप्शन में जाकर कार या दो पहिया की नंबर प्लेट का शुल्क ऑनलाइन जमा कर दें.
अगर नंबर प्लेट आप अपने घर पर लगवाना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त 200 रुपए देने होंगे