शेख शाहजहां के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, लगाए ये आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. ईडी ने शेख शाहजहां, उनके भाई और दो अन्य आरोपियों के नाम आरोप पत्र में शामिल किया है. अभियोजन पक्ष की शिकायत में नामजद लोगों में शाहजहां के भाई एसके आलमगीर, शिब प्रसाद हाजरा और दीदार बोक्श मोल्ला हैं. उसके खिलाफ सीबीआई ने पहले ही चार्जशीट दाखिल की थी. अब ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
ईडी ने शेख शाहजहां, उसके भाई और दो अन्य सहायकों को गिरफ्तार किया था. फिलहाल ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. आरोप पत्र कोलकाता में पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया.
यह आरोपपत्र वित्तीय नहीं, बल्कि धोखाधड़ी से संबंधित है. ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कम से कम 13 प्राथमिकियां दर्ज की हैं. उसी के आधार पर यह जांच शुरू हुई.
आरोप पत्र में ईडी ने लगाए ये आरोप
उन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. उस एफआईआर में यह उल्लेख किया गया था कि शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों ने पूर्ण आतंक का शासन स्थापित किया था. उन्होंने मारपीट, हत्या, रंगदारी समेत कई तरीकों से यह स्थिति पैदा की.
ईडी ने अपने बयान में कहा कि शेख शाहजहां ने पूरे इलाके में बहुत ही खराब स्थिति पैदा की थी. शाहजहां ने अपने साम्राज्य का विस्तार कई तरीकों से किया, जिसमें भूमि का स्वामित्व, मछली फार्मों का अवैध निर्माण, करों या लेवी का अवैध संग्रह और भूमि की बिक्री के लिए कमीशन, ईंट भट्टों को जब्त करना शामिल था. दरअसल कहा जाता है कि खारे पानी में सोना होता है…इसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में है.
ईडी ने जब्त की 288.20 करोड़ की संपत्ति
इस बीच, ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों से बात की. जांच अधिकारियों ने किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंटों, भूमि मालिकों, ठेकेदारों सहित कई लोगों से बात की.
इस बीच, ईडी ने शाहजहां और उसके भाई आलमगीर की तीन गाड़ियां जब्त की हैं. इनकी धन शोधन मामले में 288.20 करोड़ रुपये अपराध से अर्जित कुल आय बताया गया है. इससे पहले ईडी ने कई अचल-अचल संपत्तियों को जब्त किया है. कुल मिलाकर 27.08 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है.