संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा केस, पुलिस ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा चूक मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है. एलजी वीके सक्सेना से सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद स्पेशल सेल ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों से यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन की मंजूरी प्राप्त कर ली है. एसपीपी अखंड प्रताप ने अदालत को यह भी बताया कि कुछ एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है जो जल्द ही जमा कर दी जाएंगी.
दलील पर गौर करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को संज्ञान पर बहस के लिए 2 अगस्त, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है. इस बीच अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ा दी.
1000 पन्नों की चार्जशीट
इससे पहले 7 जून, 2024 को दिल्ली पुलिस ने सभी छह गिरफ्तार आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आज़ाद के खिलाफ लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हाल ही में संसद हमले के आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी दी. पिछले साल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था.
मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत नाम के छह लोगों पर अवैध रूप से संसद में प्रवेश करने और लाइव सत्र के दौरान लोकसभा में धुआं फैलाने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186/353/452/153/34/120बी और 13/16/18 यूए (पी) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.
मामले की जांच बाद में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल, नई दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थानांतरित कर दी गई थी. जांच के दौरान छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं.

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