सहारा ग्रुप को लेकर आया बड़ा अपडेट, 10 हजार करोड़ का है मामला

काफी दिनों के बाद सहारा ग्रुप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ये अपडेट 10 हजार करोड़ रुपए को लेकर है. वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 10 हजार करोड़ रुपए डिपॉजिट करने को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को लेकर किस तरह का नया निर्देश या यूं कहें कि फैसला सुनाया है.
2012 में ये दिया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में करीब 10,000 करोड़ रुपये डिपॉजिट करने के लिए सहारा ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त, 2012 को निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां – एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल निवेशकों से डिपॉजिट की गई राशि को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेंगी. यह ब्याज धनराशि जमा करने की तारीख से रिपेंट की तारीख तक के लिए देय होगा.
कोर्ट ने जताई नाराजगी
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सहारा ग्रुप के अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई. सहारा ग्रुप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया. इस पर पीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार 25,000 करोड़ रुपए में से बाकी 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा ग्रुप पर अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है. कोर्ट ने साथ ही जोड़ा कि संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए. इसे सर्किल रेट से कम कीमत पर बेचने की स्थिति में न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी.
क्या है पूरा मामला
सहारा को जिन निवेशकों के पैसे लौटाने है कि उन्होंने साल 2008 से लेकर 2011 के सहारा के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में निवेया किया था. उस समय मार्केट रेगुलेटर सेबी को लगा था कि ये रुपया दोनों फर्म ने नियमों का उल्लंघन करके एकत्र किया है. इसका मतलब है कि पब्लिक को चीट किया है. इसके बाद सहारा को सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने को कहा गया था. जिसके बाद ग्रुप की ओर से जवाब दिया गया था कि उसने 95 फीसदी से ज्या निवेशकों का पैया लौटा दिया है. अब पूरे मामले की सुनवाई बुधवार को होगी.

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