10 प्वाइंट में समझें GST काउंसिल की बैठक का निचोड़, आम लोगों के लिए ये कितना फायदेमंद

GST काउंसिल की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फर्जी चालान की जांच के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की घोषणा की है. परिषद की बैठक के बाद ब्रीफिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की शुरुआत होने जा रही है. इससे हमें फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी. आइए 10 प्वाइंट में काउंसिल द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलान का निचोड़ समझते हैं.
10 प्वाइंट में समझें GST काउंसिल का निचोड़

सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि जीएसटी परिषद ने छोटे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है.
छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में डिटेल और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है. यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के रिटर्न के लिए लागू होगा.
जीएसटी परिषद ने धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और पेनाल्टी माफ करने की सिफारिश की है.
भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है. साथ में जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के माध्यम से होने वाली कमाई को 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की छूट दी है.
सीतारमण ने 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद एक ब्रीफिंग में कहा कि आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और टैक्सपेयर्स को अनुपालन में आसानी के मामले में राहत देने पर कई निर्णय लिए गए हैं. इसलिए इससे व्यापारियों, एमएसएमई और टैक्सपेयर्स को लाभ होगा.
वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन मांग नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिनकी सेवा की जा चुकी है.
वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 30-11-2021 तक दायर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 2011 से 2021 मानी जा सकती है. इसलिए 1 जुलाई 2017 से पहले की तरह उसी आवश्यक संशोधन के लिए, परिषद ने एक सिफारिश की है.
वित्त मंत्री ने आगे घोषणा की कि जीएसटी परिषद ने विभिन्न अदालतों में विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं की सिफारिश की है. सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है.
मंत्री ने कहा कि परिषद ने यह भी सिफारिश की है सिफारिश की गई कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि को 25 करोड़ सीजीएसटी और 25 करोड़ एसजीएसटी से घटाकर 20 करोड़ सीजीएसटी और 20 करोड़ एसजीएसटी कर दिया जाएगा. बता दें कि यह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि है.
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने शनिवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा पांच प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश को मंत्रिसमूह के पास भेज दिया है.

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