Traffic Rules: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खींचे फोटो-वीडियो, पुलिस देगी 50 हजार का इनाम!
देश की राजधानी दिल्ली में अब Traffic Rules तोड़ने वालों पर हर वक्त पेनी नजर रहेगी. दिल्ली पुलिस Traffic Prahari ऐप को अपग्रेड कर रही है और इस ऐप में अब आप लोगों की सुविधा के लिए कई नए फीचर्स को जोड़ा जा रहा है. इस ऐप को 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, अभी ऐप Traffic Sentinel नाम से उपलब्ध है लेकिन इस ऐप को ट्रैफिक प्रहरी के रूप में लॉन्च करने का निर्देश दिया गया है.
Traffic Prahari App की मदद से लोग अपने आसपास जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों की फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर पाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐप दिल्ली पुलिस के आंख और कान के रूप में काम करेगा.
इस ऐप को फिर से लॉन्च करने के पीछे का मकसद ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना है और इस काम में अब आप भी दिल्ली पुलिस की मदद कर पैसे कमा सकते हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की रिपोर्ट करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार से 50 हजार तक का इनाम भी दिया जाएगा.
कितना मिलेगा रिवॉर्ड?
अवॉर्ड हर महीने सिर्फ टॉप 4 परफॉर्मर को ही दिया जाएगा और इन लोगों का चयन इस आधार पर किया जाएगा कि इन लोगों ने ऐप में कितने प्वाइंट्स कमाए हैं. अवॉर्ड्स को चार कैटेगरी में बांटा गया है, जो व्यक्ति टॉप पर होगा उन्हें 50 हजार रुपये, दूसरे पायदान पर आने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये, तीसरे पायदान पर आने वाले व्यक्ति को 15 हजार रुपये और चौथे पायदान पर आने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए जाएंगे.
ऐप री-लॉन्च होने के बाद दिल्ली पुलिस अक्टूबर में पहले मंथली अवॉर्ड्स देने की योजन बना रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस ऐप के जरिए लोग ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी ले पाएंगे. ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत लोगों का चालान कट जाता है, अगर नियमों की सही जानकारी है तो ट्रैफिक चालान से बचा जा सकता है.
Traffic Prahari App: ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल
सबसे पहले मोबाइल ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा, फर्स्ट टाइम यूजर्स को मोबाइल नंबर के जरिए ऐप पर रजिस्टर करना होगा. ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आप ऐप के जरिए उन लोगों की फोटो या वीडियो बनाकर रिपोर्ट कर पाएंगे जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.
फोटो-वीडियो पोस्ट करने के अलावा आपको कुछ बेसिक जानकारी जैसे टाइम, डेट, जगह और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी वाहन का नंबर और किस नियम को तोड़ा गया है, ये सभी जानकारी देनी होगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास रिपोर्ट किए गए केस को अप्रूव या रिजेक्ट करने की ऑथोरिटी होगी.