इलाहाबाद HC में आजम खान की जमानत पर 10 अक्टूबर को सुनवाई, इस मामले में हैं दोषी

Azam Khan Dungarpur Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर कांड में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सपा नेता को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की है. इससे पहले शनिवार को हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने सपा नेता आजम खान की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई की. आजम खान पर 2016 में डूंगरपुर बस्ती में एक मकान पर कब्जा कर उसे बुलडोजर से गिराने का आरोप था. वहीं, रामपुर कोर्ट ने इसी साल 30 मई को आजम खान को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी.
रामपुर कोर्ट ने 2016 के डूंगरपुर बस्ती मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के अलावा पूर्व पुलिस सर्किल ऑफिसर आले हसन और दो अन्य को दोषी पाया था. वहीं, आजम खान, आले हसन और दो अन्य आरोपियों ने रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
पीड़ित एहतेशाम खान ने 2019 में दर्ज कराई थी FIR
वहीं, पीड़ित एहतेशाम खान ने इस मामले में 25 जुलाई 2019 को रामपुर जिले के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि 3 फरवरी 2016 को आजम खान, आले हसन और दो अन्य व्यक्ति 20-25 अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ डूंगरपुर टाउनशिप आए. सभी जबरन उसके घर में घुस गए. साथ ही गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी.
थाने में दर्ज एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया था कि आजम खान के साथ आए लोगों ने एहतेशाम खान और उसके परिवार को जबरन घर से बाहर निकाल दिया. साथ ही घर में रखे कीमती सामान को तोड़ दिया और आखिरकार बुलडोजर से उसके घर को ढहा दिया. इस मामले में सपा नेता आजम खान को सात साल और बांकी आरोपियों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
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