ओडिशा में पूर्व-अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, उम्र सीमा में भी होगी छूट

Odisha Agniveers Reservation: ओडिशा सरकार ने गुरुवार को पूर्व-अग्निवीरों के लिए राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है. राज्य सरकार की ओर से पूर्व-अग्निवीरों को पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन सुरक्षा संबंधी सेवाओं के लिए भर्ती में ये आरक्षण की मंजूरी दी गई है. सरकार ने शापूरजी पालोनजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड और ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड से इक्विटी शेयर को अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) को हस्तांतरित करने की भी अनुमति दी.
मुख्य सचिव मनोज आहुजा ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित और सौतेली बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पदों में उम्र सीमा में 3 साल की छूट
ओडिशा सरकार की प्रस्तावित नियमों का लक्ष्य पूर्व-अग्निवीरों को सुरक्षा से संबंधित पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन या अन्य सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराना है. सरकार ने इससे पहले राज्य की सुरक्षा संबंधी सेवाओं में समूह सी और डी के पदों पर पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी.
अग्निवीरों को ये आरक्षण संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार पदों के लिए मांगी गई आवश्यक न्यूनतम योग्यता के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा. सुरक्षा संबंधी सेवाओं के समूह ‘सी’ और ‘डी’ पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को अत्यधिक उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी गई है. उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी गई है.
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मुख्य सचिव ने पत्रकारों को बताया कि अदाणी पोर्ट्स ने इससे पहले रीयल एस्टेट समूह शापुरजी पालोनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) से गोपालपुर पोर्ट में 56 प्रतिशत और उड़ीसा स्टीवडोर्स में 39 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी. गोपालपुर पोर्ट परियोजना में अदाणी पोर्ट्स की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी जबकि उड़ीसा स्टीवडोर्स की शेष पांच प्रतिशत हिस्सेदारी होगी.

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