महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खोला खजाना, इन अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए. अपने फैसलों में सरकार ने ब्राह्मण और राजपूतों को भी साधने का पूरा प्रयास किया है. सरकार ने ओबीसी ब्राह्मण और राजपूतों के लिए महामंडल बनाने का ऐलान किया है. इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी गया. इसके अलावा सरपंच-उपसरपंच को भी बड़ा तोहफा दिया है. किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है.
कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के तहत छह मांगों को मंजूरी दी गई है. मुख्य रूप से राज्य में सरपंच और उपसरपंच का वेतन दोगुना करने का निर्णय लिया गया. सरकार कहा कि जिन ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 तक होगी उस ग्राम पंचायत के सरपंच का वेतन 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया जाएगा, तो डिप्टी की सैलरी 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाएगा.
सरकार ने सरपंच और उपसरपंच की सैलरी बढ़ाई
जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 से 8000 तक है उस ग्राम पंचायत के सरपंच की सैलरी 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया है. उपसरपंच की सैलरी 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है. जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 8000 से अधिक है, वहां सरपंच की सैलरी 5000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया गया है. जबकि उप सरपंच की सैलरी 2000 रुपए से 4000 रुपए करने का फैसला किया गया है. इस वेतन वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना 116 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी का पद एक समान होगा
इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी के पद को एक पद करने की भी मंजूरी दे दी है. पिछले कुछ दिनों से लगातार मांग उठ रही थी कि ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी का पद एक ही होना चाहिए. आखिरकार आज कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी को एक ही पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है.

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ग्राम पंचायत एजेंसी को मिली बड़ी अनुमति
साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में ग्राम पंचायतों को 15 लाख तक के विकास कार्य ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में कराने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से 75 हजार तक की वार्षिक आय वाली ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में 10 लाख तक के कार्य करा सकेंगी. जिन ग्राम पंचायतों की वार्षिक आय 75 हजार से अधिक है, वे ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में 15 लाख रुपए तक की कार्य करा सकती हैं. इस फैसले को लागू करते समय 10 लाख से ऊपर के काम के लिए ई-टेंडरिंग सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा.

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