Car Insurance Claim: गाड़ी चोरी होने के बाद संभालकर रखें ये चीज, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा पैसा

Car Insurance लेना काफी नहीं है, इंश्योरेंस से जुड़े हर छोटे-बड़े पेच आपको पता होने चाहिए. अगर आपको कार इंश्योरेंस से जुड़ी हर चीज नहीं पता है तो आपका Insurance Claim Reject भी हो सकता है. चोरो की बुरी नजर से गाड़ी को बचाना काफी मुश्किल है, आए दिन किसी न जाने कितनी ही गाड़ियां चोरी हो जाती हैं.
कार चोरी होने के बाद बय ये सुकून रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा दे ही देगी, लेकिन ज़रा सोचिए कि आपने क्लेम डाला और कंपनी ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे?
आज हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि आखिर किस केस में इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी चोरी होने के बाद क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है. गाड़ी चोरी होने के बाद कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें संभालकर रखना जरूरी है, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम में कोई परेशानी हो सकती है.
Car Insurance Claim Process: रिजेक्ट हो सकता है क्लेम
कटारिया इंश्योरेंस के मोटर हेड संतोष सहानी ने बताया कि गाड़ी चोरी होने के बाद कंपनी आप लोगों से कार की दोनों चाबियां मांगती है, क्योंकि कार चोरी हुई है चाबी नहीं. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कार मालिक के पास गाड़ी की दोनों चाबियां नहीं होती, ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम चाबी रखकर कहीं भूल जाते हैं या फिर हम लोगों से चाबी गुम जाती है तो हम इस बात को हल्के में ले लेते हैं और इसकी FIR करवाने की जरूरत नहीं समझते.
FIR न करवाने की यही गलती, आगे चलकर क्लेम को रिजेक्ट करवा देती है. अगर आपकी कार की चाबी कहीं गुम हो जाए तो पुलिस को सूचित जरूर करें और रिपोर्ट जरूर करें. अगर आपने ऐसा नहीं किया और आगे चलकर गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी क्योंकि आपके पास कार की दोनों चाबियां नहीं होंगी.
ये तो हुई गाड़ी चोरी होने से पहले की बात, गाड़ी चोरी होने के बाद भी जब तक इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे नहीं मिल जाते या फिर कंपनी आपसे दोनों चाबियां कलेक्ट नहीं कर लेती तब तक गाड़ी की चाबी संभालकर रखें. गाड़ी की चाबी के अलावागाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी, गाड़ी के सभी दस्तावेज जैसे RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), PUC (पॉलीशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट संभालकर रखें.

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