चंडीगढ़ प्रशासन की हाईकोर्ट ने लगाई क्लास, कहा – 23 जनवरी को बताइए कब चुनाव होगा
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. डीसी ने अपने फैसल में निगम चुनाव को 6 फरवरी के लिए रिशेड्यूल करने का आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि वो चुनाव की तारीख जल्द तय करे, अब इस मामले की में सुनवाई 23 तारीख को होगी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नॉमिनेटेड पार्षदों के वोटिंग अधिकारों को लेकर दाखिल की गई याचिका का भी जिक्र हुआ. वहीं चंडीगढ़ प्रशासन के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि नगर निगम दफ्तर में 16 और 18 जनवरी को स्थिति बहुत खराब थी. मित्तल का कहना था कि पंजाब पुलिस के कमांडो नगर निगम में आए थे, जो पार्षदों को लेकर जा रहे थे. मित्तल ने उस दिन के वीडियो का हवाला दिया है, जिसमें उनका कहना है कि साफ नजर आ रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस आमने-सामने हो गई थी.
‘हमें मजबूर ना करिए…’
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दलील ये भी दी गई है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस सतर्क है, साथ ही 26 जनवरी रिपब्लिक डे के चलते चुनाव नहीं करवाये जा सकते. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ये सिंपल चुनाव है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 23 जनवरी को चुनावों की नई डेट बताने का कहा है. हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में चंडीगढ़ प्रशासन को कहा कि हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर ना करिए, अपने लेवल पर मैटर को सॉल्व किया जाए तो ठीक रहेगा.
अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से चुनाव के लिए तय की गई 6 फरवरी की तारीख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 6 फरवरी को चुनाव समझ से परे है, इनती लम्बी डेट जस्टिफाई नहीं होती है. कोर्ट ने कहा कि ये आदेश चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ही सवालों के घेरे में खड़ी करती है और अब इस मामले की 23 जनवरी को सुना जाएगा.