पेंशन लेने वाले लोगों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब हर साल आपके पेंशन में होगी बढ़ोतरी
पेंशन उन स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो कम से कम दस साल की योग्यता सेवा के साथ सेवानिवृत्त होते हैं। अस्थायी कर्मचारी जो कम से कम दस साल की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्ति या अमान्यता पर सेवानिवृत्त होते हैं या 20 साल की निरंतर सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं, वे भी पेंशन के लिए पात्र हैं।
आज के इस लेख में हम आपको सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर एक नया फॉर्मुला जारी किया गया है, जिसके तहत पेंशनर्स की उम्र के साथ-साथ ही उनकी पेंशन की राशि भी बढ़ती जायेगी।
उम्र के साथ बढ़ेगी पेंशन भी
केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के पेंशन में इजाफा 80 साल की उम्र के बाद होने लगता है। इसके बाद से हर पांच साल के अंतराल में यानी कि 80 के बाद 85, 90, 95 और 100 साल की उम्र होते ही पेंशन की राशि बढ़ती जाती है। CCS पेंशन नियम, 2021 के अनुसार, पेंशनधारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपन्सेट अलाउंस में बढ़ोत्तरी होती है और ये बढ़ी हुई पेंशन के रूप में उन्हें मिलता है।
इतनी उम्र में इतनी बढ़ेगी पेंशन
- 80 से 85 के बीच की उम्र में बेसिक पेंशन में 20 फीसदी इजाफा।
- 85 से 90 के बीच की उम्र में बेसिक पेंशन में 30 फीसदी इजाफा।
- 90 से 95 के बीच की उम्र में बेसिक पेंशन में 40 फीसदी इजाफा।
- 95 से 100 के बीच की उम्र में बेसिक पेंशन में 50 फीसदी इजाफा
- 100 से ज्यादा की उम्र होने पर बेसिक पेंशन 100 प्रतिशत बढ़ कर मिलती है।
जन्मतिथि नहीं महीने की पहली तारीख को मिल जायेगी बढ़ी हुई पेंशन
बढ़ी हुई पेंशन का लाभ पेंशनभोगी को महीने की पहली तारीख पर मिल जायेगा, भले ही उसका जन्म महीने की किसी भी तारीख को हुआ हो। उदाहरण के लिये मान लीजिये राम सिंह का जन्म 20 जनवरी को हुआ है। आगामी 20 जनवरी को वे 80 साल के हो जायेंगे, लेकिन उन्हें बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी को ही मिल जायेगी। हालांकि, इस नियम के अनुसार उन्हीं पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर, 2003 से पहले हुई हो। इस नियम का लाभ इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा।