Indian Railway Rules : रेलवे स्टेशन पर कितनी देर के लिए वैलिड होता है प्लेटफॉर्म टिकट, जानिए रेलवे के नियम
अक्सर ऐसा होता है कि यात्री को ट्रेन पर बैठाने के लिए परिवार का कोई न कोई सदस्य साथ जाता ही है. यात्री एक या अधिक हो सकते हैं. उनके साथ सामान भी होता ही है.
यही वजह है कि यात्री को ट्रेन में तसल्ली से बैठाने के लिए लोग साथ जाते हैं और बैठाकर लौट आते हैं. इसी तरह दूसरे शहर या स्थान पर यात्री को रिसीव करने के लिए भी लोग रेवले स्टेशन पर पहुंचते हैं.
यात्री के पास तो ट्रेन का टिकट होता है, लेकिन जो व्यक्ति यात्रियों को छोड़ने या लेने के लिए जाता है, उसे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की आवश्यकता होती है.
क्या आप जानते हैं प्लेटफॉर्म टिकट पर कोई व्यक्ति कितनी देर तक रेलवे स्टेशन के अंदर रह सकता है? अगर कोई तय समय से ज्यादा रुक जाए तो क्या जुर्माना लग सकता है?
चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं. यदि आप किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं या लाने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट जरूर ले लें.
प्लेटफॉर्म टिकट भी इन दिनों ऑनलाइन मिलते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए आपको रेलवे का UTS ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा.
इंस्टॉल करके खुद को रजिस्टर कर लें और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग वाले सेक्शन में जाकर स्टेशन का नाम चुनें और टिकट बुक कर लें. जब आप टिकट बुक कर लेंगे तो आपको ऑनलाइन ही (ऐप में) टिकट दिखने लगेगा.
इस टिकट पर समय, तिथि और स्टेशन के नाम के साथ-साथ यह जानकारी भी दी गई होती है कि टिकट कितनी देर तक वैध रहेगा. आमतौर पर सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर यह टिकट 2 घंटे के लिए वैलिड रहता है.
इसी के साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के बाद उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है. तो ऐसे में जब आप स्टेशन पर जा रहे हैं, तभी टिकट बुक करें. यदि आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन पर ही आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा.
लेट हो रही हो ट्रेन तो?
हमने दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन का टिकट बुक करके देखा तो उसमें भी 2 घंटे का ही समय दिखाया गया. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मीनस (CSMT) रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता 2 घंटे की ही रहती है.
कभी-कभार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है. ऐसे केस में आपको ट्रेन का लाइव स्टेटस देखकर ही चलना चाहिए. इसी के हिसाब से प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना चाहिए. यदि आपको किसी सूरत में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है तो आप 2 घंटे के बाद एक और प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं.
2 घंटे से ज्यादा रुके तो क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन में घुसता है तो उसे 2 घंटे तक कोई फिक्र नहीं रहता. अगर वह 2 घंटे से ज्यादा अंदर रुकता है और बाहर निकलते समय पकड़ लिया जाता है तो 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. इस जुर्माने के साथ ही उस स्टेशन के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक का किराया भी देना होगा.
मान लीजिए किसी को A स्टेशन पर पकड़ जाता है और उसका सबसे नजदीकी स्टेशन B है तो जुर्माने के तौर पर 250 रुपये + A से B स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा.