UP News : यूपी के इस जिले में 54 दिनों के लिए धारा 144 लागू, योगी सरकार ने इन चीजों पर लगाया प्रतिबंध
कानपुर शहर में एक फरवरी 2024 से 25 मार्च 2024 (54 दिनों) के लिए धारा 144 लागू कर दी है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने रिलीव होने से पहले गुरुवार को आदेश जारी कर दिए।
इस बार अधिकारी की तरफ से होटल, हॉस्टल, धर्मशालाओं से लेकर धार्मिक आयोजनों और सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार को लेकर भी कई बिन्दुओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ये हैं निर्देश
होटल, हॉस्टल और धर्मशालाओं के लिए नियम- किराएदारों के सत्यापन को लेकर मकान, दुकान के मालिक संबंधित थाने में सूचना जरूर देंगे। निर्देश दिए गए हैं कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं या अन्यों की सभी जानकारी सत्यापित करवाकर थाने में रिपोर्ट देनी होगी।
इसके अलावा होटलों में आने वालों की भी जानकारी देनी होगी। मकान और दुकान मालिक अपने किराएदारों का सत्यापन करवाएं। साथ ही किसी भी तरह के कामगारों की जानकारी भी थाने में दें।
आईडी प्रूफ करें जमा-
छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं, मकान व दुकान के किराएदारों, घरेलू व व्यापारिक प्रतिष्ठान के कामगारों, भवन निर्माण में लगे मजदूरों, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वालों, 15 दिनों से ज्यादा किसी के कहीं निवास करने पर, होटल, लॉज,
धर्मशाला में रुकने वालों और ऑनलाइन शॉपिंग व होम डिलिवरी कराने वालों के सभी के आईडी प्रूफ थाने में जमा कराएं। इसमें होटल, लॉज, धर्मशाला वालों को आने वालों की आईडी रोज जमा करानी होगी।
वहीं, लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्धारित मानक का पालन करेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
वहीं धारा लागू होते ही पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त किया जा रहा हैं। इसके अवाला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किसी भी उत्तेजक भाषण पोस्ट होने पर एडमिन उत्तरदायी होगा।