AAP विधायक दलबीर सिंह टोंग की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

पंजाब के एक और आम आदमी पार्टी विधायक की मुश्किलें बढ़ी. अमृतसर के बाबा बकाला साहिब की अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक दलबीर सिंह टोंग को गिरफ्तार करने के हुक्म जारी कर दिया. चेक बाउंस मामले में अदालत में पेश ना होने पर अदालत ने आदेश दिए. अदालत की तरफ से अमृतसर के थाना ब्यास के इंस्पेक्टर को भी लताड़ लगाई गई.

विधायक को 17 फरवरी तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के हुक्म दिया गया है. दलबीर सिंह टोंग अमृतसर के बाबा बकाला साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक है.

पंजाब के अमृतसर में बाबा बकाला से विधायक दलवीर सिंह टोंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय अदालत ने पैसों के लेन-देन को लेकर ये आदेश जारी किए हैं.

संपूर्ण सिंह नाम के एक शख्स की शिकायत के बाद कोर्ट ने विधायक को कई बार समन जारी किया लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. दलवीर ने 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की.

मजिस्ट्रेट ने लगाई पुलिस को फटकार

बाबा बकाला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग के खिलाफ बार-बार गिरफ्तारी के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए अमृतसर ग्रामीण पुलिस की आलोचना की है. विधायक के खिलाफ जारी पिछले पांच गिरफ्तारी वारंटों पर ध्यान न दिए जाने के बाद अदालत ने 29 जनवरी को छठा वारंट जारी किया.

विधायक के खिलाफ ताजा वारंट आदेश में कहा गया है, आरोपी दलबीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट बिना तामील किए वापस आ गए. पुलिस थाना ब्यास के प्रभारी को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से पांच बार निर्देशित किया गया है, लेकिन कोई अनुपालन नहीं किया गया है. आरोपी बाबा बकाला साहिब का निर्वाचित प्रतिनिधि/विधायक है और जाहिर तौर पर इसी कारण से गिरफ्तारी नहीं की गई है.”

विधायक को 17 फरवरी तक गिरफ्तार करने का आदेश

अदालत ने आगे आदेश दिया, आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर थाना ब्यास के प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. ऐसा नहीं है कि आरोपी का पता नहीं चल रहा है क्योंकि वह 26.01.2024 को बाबा बकाला साहिब के हॉकी स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ था.

इस आदेश की एक प्रति पी.एस. के संबंधित एस.एच.ओ. के समक्ष रखी जाए. जैसा भी हो. अदालत के आदेश के अनुसार, उन्हें अगली तारीख यानी 17.02.2024 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया गया है.

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